Arvind Kejriwal: 'केजरीवाल जमकर खा रहे आम- मिठाई, मेडिकल ग्राउंड पर बेल के लिए बिगाड़ रहे सेहत', कोर्ट में ED की दलील
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Arvind Kejriwal: 'केजरीवाल जमकर खा रहे आम- मिठाई, मेडिकल ग्राउंड पर बेल के लिए बिगाड़ रहे सेहत', कोर्ट में ED की दलील

Arvind Kejriwal Latest Update: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर ईडी ने अजब दलील दी है. ईडी ने कहा है कि केजरीवाल जानबूझकर मिठाई-आम खा रहे हैं, जिससे उनकी डायबिटीज बढ़ जाए.

 

Arvind Kejriwal: 'केजरीवाल जमकर खा रहे आम- मिठाई, मेडिकल ग्राउंड पर बेल के लिए बिगाड़ रहे सेहत', कोर्ट में ED की दलील

ED Arvind Kejriwal Latest News: दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से रोकने के लिए ईडी पूरा जोर लगा रही है. डायबिटीज का हवाला देते हुए जमानत देने की केजरीवाल की अपील का ईडी ने कोर्ट में विरोध किया है. ईडी ने कहा है कि तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को टाइप टू की डायबिटीज है. इसके बावजूद वे हाई सुगर वाले आम और मिठाई खा रहे हैं, जिससे वे मेडिकल ग्राउंड के आधार पर अदालत से जमानत हासिल कर पाएं. 

स्पेशल जज की कोर्ट में हुई सुनवाई

दिल्ली में सीबीआई मामलों की स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में आज सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि सीएम की डायबिटीज बढ़ी हुई है, लिहाजा उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी जाए. उनकी इस अर्जी का ईडी के वकीलों ने विरोध किया. 

'केजरीवाल जानबूझकर खा रहे आम और मिठाई'

ईडी ने अदालत को बताया, अरविंद केजरीवाल टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं. इसके बावजूद वे हाई शुगर वाले भोजन खा रहे हैं. वे जानबूझकर रोजाना 'आलू पूरी', आम और मिठाई खा रहे हैं. ऐसा करके वे अपनी डायबिटीज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बेल के लिए उनका मेडिकल ग्राउंड बन जाए. 

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कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से मांगा डाइट चार्ट

एजेंसी की इस दलील का केजरीवाल के वकीलों ने विरोध किया. उन्होंने कहा कि वे डॉक्टरों की ओर से सुझाई गई डाइट ही ले रहे हैं. अपनी ओर से वे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खा रहे हैं. ऐसे में उनकी जमानत अर्जी पर कोर्ट को विचार करना चाहिए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को केजरीवाल के डाइट चार्ट मामले में शुक्रवार तक एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.तब अदालत इस मामले पर दोबारा सुनवाई कर सकती है.

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