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नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सरकारों से कहा कि सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुये बेघरों के लिये पर्याप्त संख्या में आश्रयगृहों का निर्माण किया जाये।
प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इन राज्य सरकारों को सख्त चेतावनी देते हुये कहा कि यदि सर्दी शुरू होने से पहले बेघरों के लिये पर्याप्त संख्या में आश्रयगृहों का निर्माण नहीं हुआ तो उन्हें इसके नतीजों का सामना करने के लिये उन्हें तैयार रहना चाहिए।
न्यायाधीशों ने कहा, ‘हम आपके प्रति बहुत सख्त होंगे यदि समय रहते आश्रयगृह तैयार नहीं हुये।’ न्यायालय वकील ई आर कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में सरकारों को पर्याप्त संख्या में आश्रयगृहों का निर्माण करने का निर्देश दिया जाये क्योंकि सर्दी के मौसम में अनेक बेघर लोगों की जान चली जाती है।
न्यायालय ने कहा कि वह सरकारों द्वारा रैन बसेरों की व्यवस्था के बारे में वस्तुस्थिति का पता लगाने के लिये अपने कमिशनर भेजेगा। शीर्ष अदालत ने इससे पहले सर्दी के मौसम में बेघरों को पनाह देने हेतु पर्याप्त संख्या में रैन बसेरों और सर्दी से बचाव के लिये पर्याप्त उपाय करने के निर्देश राज्य सरकारों को दिये थे। न्यायालय ने कहा था कि आवासीय सुविधा प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है।