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नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने रविवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में याचिका दायर कर अवमानना की कार्यवाही वाले आदेश को वापस लेने की अपील की है. कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली को 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति न करने पर केंद्र के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही का आदेश दिया था. केंद्र ने कहा है कि दिल्ली सरकार कुछ टैंकरों को छोड़कर बाकी व्यवस्था करने में नाकाम रही है.
दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
केंद्र ने अदालत से 'अवमानना का सामना करने के लिये तैयार' रहने से संबंधित आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया है. जिस पर अदालत ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है. जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली ने छुट्टी के दिन विशेष सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को एक नोटिस जारी कर बुधवार तक इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि वह केन्द्र की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगी जबकि अन्य मामलों की सुनवाई सोमवार को होगी.
'दिल्ली सरकार टैंकरों की व्यवस्था करने में नाकाम'
दरअसल, केन्द्र सरकार ने अपनी याचिका में अदालत से एक मई के आदेश को वापस लेने की अपील करते हुए कहा कि उसके अधिकारी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और ऐसे आदेशों से उनके मनोबल पर गलत प्रभाव पड़ेगा. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि दिल्ली सरकार उसे आवंटित की गई ऑक्सीजन की ढुलाई के लिये कुछ टैंकरों को छोड़कर बाकी का प्रबंध करने में पूरी तरह नाकाम रही है.
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क्या है मामला
अदालत ने शनिवार यानि एक मई को दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते डॉक्टर समेत 12 मरीजों की मौत पर नाराजगी जताते हुए केन्द्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि राष्ट्रीय राजधानी को प्रतिदिन के हिसाब से आवंटित 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिले. अदालत ने कहा था कि अब बहुत हो चुका और पानी सिर से ऊपर जा चुका है. पीठ ने कहा था कि केन्द्र यह सुनिश्चित करे कि दिल्ली को 'किसी भी माध्यम से' आवंटित ऑक्सीजन मिले. ऐसा न करने पर अवमानना की कार्यवाही की जा सकती है.
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