इंद्राणी मुखर्जी ने कोर्ट से कहा, 'जेलकर्मियों ने मेरे हाथ-पैरों में मारा, मैं मुश्किल से चल पा रही थी'
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इंद्राणी मुखर्जी ने कोर्ट से कहा, 'जेलकर्मियों ने मेरे हाथ-पैरों में मारा, मैं मुश्किल से चल पा रही थी'

इंद्राणी ने कोर्ट से कहा, 'मेरे हाथ और पैरों मे मारा गया...मैं बमुश्किल चल पा रही थी.' (file)

मुंबई. सीबीआई की विशेष अदालत ने शीना बोरा हत्या मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को एक महिला आरोपी की मौत पर विरोध करने को लेकर कथित तौर से मारपीट करने और यौन प्रताड़ना की धमकी देने के लिए भाएकुला जेल के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बुधवार को अनुमति दे दी.सीबीआई के विशेष न्यायाधीश जेसी जगदले ने कहा कि इंद्राणी को पहले चिकित्सा परीक्षण के लिए ले जाया जाए और इसके बाद उन्हें शिकायत दर्ज कराने के लिए नागपाडा के पुलिस थाने ले जाया जाए. 

इंद्राणी और अन्य पर दर्ज किया गया है जेल में दंगा करने का मामला

इंद्राणी के खिलाफ महिला जेल में अन्य कैदियों के साथ दंगा करने का मामला दर्ज किया गया है. उसने मंगलवार को एक याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि महिला कैदी मंजू गोविंद शेट्टी (45) की मौत के बाद जब जेल की अन्य महिला कैदियों ने इसका विरोध किया तो जेल के अधिकारियों ने उसके साथ झगड़ा किया. इंद्राणी को बुधवार को अदालत में पेश किया गया. शीना बोरा मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की अदालत ने मंगलवार को जेल अधिकारियों को इंद्राणी को बुधवार को पेश करने के निर्देश दिए थे.

इंद्रोणी का आरोप उसके साथ मारपीट की गई

इंद्राणी ने अदालत को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि उसने कहा था कि वह मजिस्ट्रेट के सामने बयान देगी जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और उसे धमकी दी गई. इंद्राणी ने यह भी बताया कि वह महिला कैदी के साथ कथित तौर पर मारपीट की गवाह हैं. उसने कहा कि पहले जब उसने शेट्टी के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि वह ठीक है लेकिन बाद में उसे पता चला कि महिला कैदी की मौत हो गई है.

इंद्राणी ने आरोप लगाया कि जेल अधीक्षक ने बिजली बंद करने के बाद लाठीचार्ज के आदेश दिए

इंद्राणी ने बताया कि जब शेट्टी की मौत पर मामला दर्ज किया गया तो वह गवाह के तौर पर आगे आईं और उन्होंने जेल के अधिकारियों को बताया कि वह इस मामले में गवाह बनने को तैयार हैं. उन्होंने प्रदर्शन वाले दिन को याद करते हुए आरोप लगाया कि अधीक्षक ने जेल की बिजली बंद करने के बाद लाठीचार्ज करने के आदेश दिए थे.

मेरे हाथ पैरों में मारा गया - इंद्राणी मुखर्जी

इंद्राणी ने कहा, 'मेरे हाथ और पैरों मे मारा गया...मैं बमुश्किल चल पा रही थी।' उसने बताया कि अधीक्षक ने उससे कहा, 'तू गवाह बनने जा रही है..तेरे को भी देख लेंगे।' इंद्राणी ने बताया कि अधीक्षक ने उसे धमकी देते हुए कहा, 'हम तुम्हारे साथ भी वहीं करेंगे जो हमने शेट्टी के साथ किया था।' इंद्राणी की वकील गुंजन मंगला की ओर से मंगलवार को दाखिल किए गए आवेदन में बताया कि जब वह इंद्राणी से मिलने गईं तो उसने उन्हें बताया कि शेट्टी की मौत के बाद उसके साथ मारपीट की गई थी. 

 

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