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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने मंगलवार को, व्हीकल सीखने वाले ऐसे लोगों के लाइसेंस (लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस) की वैलिडिटी 31 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दी है जिनका लाइसेंस फरवरी 2020 और नवंबर 2021 के बीच एक्सपायर हो चुका है. कोविड-19 महामारी के दौरान ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट मिल पाने में लोगों को हुई समस्या के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है.
परिवहन विभाग ने आदेश की कॉपी ट्वीट की है. विभाग की ओर से ट्वीट किया गया, 'कई लोगों की रिक्वेस्ट मिलने के बाद और दिल्ली लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (Learning Driving License) होल्डर्स को ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए स्लॉट (DL Test Slots) मिलने में जो दिक्कतें पेश आईं, उन्हें देखते हुए हमने उन लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी दो महीने के लिए 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी है जिनकी वैलिडिटी एक फरवरी 2020 और 30 नवंबर 2021 के बीच खत्म हो गई थी.' यानी इस दौरान आपका लाइसेंस एक्सपायर होने की वजह से चालान नहीं कटेगा.
Considering numerous requests received & keeping in mind difficulties faced by Delhi Learning License holders in getting slots for Driving license test, we have extended validity of LL that has expired between 01.02.20 & 30.11.21 for 2 more months,i.e, till 31.01.22. pic.twitter.com/8GBnxyjhao
— Transport for Delhi (@TransportDelhi) November 30, 2021
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दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अपने फेसलेस सर्विस मॉडल के तहत ई-लर्नर लाइसेंस सुविधा शुरू की है जो एक आवेदक को अपने घर या वर्कप्लेस से ड्राइविंग टेस्ट देने की परमीशन देती है. अब दिल्ली के लोग लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदकों को विभाग के किसी भी ऑफिस में बिना जाए ऑनलाइन ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए स्लॉट दिए जा रहे हैं. ऑनलाइन टेस्ट पास करने वाले आवेदकों के घर पर लर्निंग लाइसेंस भेज दिया जाता है.
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