डीएमआरसी ने जनवरी में प्रतिबंधित सामानों की सूची में से लाइटर और माचिस की डिबिया को हटा लिया था. एक यात्री को अब मेट्रो टेन और स्टेशन परिसर में एक माचिस और एक लाइटर ले जाने की अनुमति है.
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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) को अनुपालन का एक सख्त नोटिस जारी किया है और कहा है कि यात्रियों के मेट्रो ट्रेन और स्टेशन परिसर में माचिस और लाइटर ले जाने पर रोक लगाएं क्योंकि यह 'धूम्रपान को बढ़ावा' देते हैं. डीएमआरसी ने जनवरी में प्रतिबंधित सामानों की सूची में से लाइटर और माचिस की डिबिया को हटा लिया था. एक यात्री को अब मेट्रो टेन और स्टेशन परिसर में एक माचिस और एक लाइटर ले जाने की अनुमति है.
दिल्ली के अतिरिक्त निदेशक (स्वास्थ्य), डॉक्टर एस के अरोड़ा ने बताया कि सरकार ने डीएमआरसी को लिखा है कि माचिस या लाइटर ले जाना सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) के तहत सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान निषेध नियम, 2008 का उल्लंघन है.
उन्होंने कहा, 'लाइटर या माचिस ले जाने की अनुमति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर धूम्रपान को बढ़ावा देती है. उनको इस बारे में पहले भी लिखा गया है लेकिन हमें इसपर की गई कार्रवाई की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है.'