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ऩई दिल्ली: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम को रेप का दोषी करार दिए जाने के बाद से उनके समर्थकों ने जगह-जगह हिंसा फैला दी है. राम रहीम पर आए फैसले से ठीक पहले लेकर मीका ने ट्वीट करके उन्हें शुभकामनाएं तक दे डाली थीं. इस पर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा भी आज सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार बने हैं. आज उनकी फिल्म ए जेंटलमेन रिलीज हुई है. आज ही डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम पर फैसला आया है. इसे लेकर सुबह से राम रहीम के समर्थक सड़कों पर उतरे हुए थे.
इस वजह से पंजाब और हरियाणा में माहौल काफी चिंताजनक बना हुआ है. इस पर सिद्धार्थ ने अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए एक ट्वीट किया. इस ट्वीट के बाद कितने लोग उनकी फिल्म देखने गए, ये तो नहीं बताया जा सकता, मगर इसके बाद उन्हें ट्रोल जरूर किया जाने लगा.
My best wishes to @Gurmeetramrahim bhaaji .. I hope the court will make the right decision. The greatest thing is he went on time
— King Mika Singh (@MikaSingh) August 25, 2017
सिद्धार्थ ने ट्वीट में लिखा था कि हरियाणा के लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और उन्हें उम्मीद है कि वे उनकी फिल्म देखने जाएंगे. इस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी खरी-खरी सुनाना शुरू कर दिया.इनमें ज्यादातर राम रहीम समर्थक ही हैं.
To all the people of Haryana , please stay safe. Hope you can see our film soon #Agentleman #PeaceAndLove
— Sidharth Malhotra (@S1dharthM) August 25, 2017
राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद से उनके समर्थकों में काफी रोष है. सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक ये रोष साफ नजर आ रहा है.
इस हिंसा में कम से कम 28 लोगों की मौत हो गयी और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गये. सीबीआई न्यायाधीश जयदीप सिंह ने डेरा सच्चा सौदा के 50 वर्षीय प्रमुख राम रहीम को 2002 में एक अनाम लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किए गए मामले में बलात्कार का दोषी करार दिया. शिकायत में उन पर दो महिला अनुयायियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया.
रिपोर्ट के आधार पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर उनके खिलाफ दिसंबर, 2002 में मामला दर्ज किया गया था. स्वयंभू गुरू गुरमीत राम रहीम सिंह को आज एक अदालत द्वारा बलात्कार का दोषी करार दिये जाने के दो घंटे के अंदर उनके हजारों समर्थकों ने उपद्रव शुरू कर दिया और वाहनों, इमारतों और रेलवे स्टेशनों को आग के हवाले कर दिया.उन्हें इस मामले में कैद की सजा सुनाई जा सकती है जो सात साल से कम नहीं होगी. इसे उम्रकैद तक बढ़ाया जा सकता है.