SIT ने ये चार्जशीट IPC की धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने और IPC की धारा 498Aयानी वैवाहिक जीवन मे प्रताड़ित करना के तहत दाखिल की है.
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नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस की SIT ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउसकोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. एसआईटी की ये चार्जशीट करीब तीन हजार पेज की है. इसमें आरोपी के तौर पर शशि थरूर का नाम लिखा गया है. SIT ने ये चार्जशीट IPC की धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने और IPC की धारा 498Aयानी वैवाहिक जीवन मे प्रताड़ित करना के तहत दाखिल की है.
बता दें की चार्जशीट में थरूर का नाम कॉलम नंबर 11 में डाला गया है. कॉलम नंबर 11 में बिना आरोपी के गिरफ्तार के भी चार्जशीट दाखिल की जा सकती है. SIT के मुताबिक 306 यानी आत्महत्या के उकसाना की धारा इसलिय चार्जशीट में जोड़ी गई है, क्योंकि सुनन्दा के शरीर पर चोट के जो करीब 12 निशान पाए गए थे, उससे साफ जाहिर होता है की थरूर ने सुनन्दा के साथ मारपीट की थी.
'सुनंदा पुष्कर के शरीर पर एक को छोड़कर बाकी 15 जख्म हाथापाई व बल प्रयोग के थे'
वही धारा 489A भी इसलिए लगाई गई है क्योंकि शशि थरूर और सुनन्दा का वैवाहिक जीवन मे काफी तनाव था और सुनन्दा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ ज़िक्र था की उसके शरीर पर 12 चोट के निशान पाए गए है. इस मामले में 24 मई को कोर्ट में सुनवाई होगी. आने वाले दिनों में शशि थरूर की मुश्किलें काफी बढ़ सकती है. अब वह बिना इजाजत देश के बाहर नहीं जा सकते हैं.
इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया, सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में जांच में मेडिकल, लीगल और फॉरेंसिक सबूतों के आधार बनाया गया है. इसके अलावा साइक्लॉजी अटॉप्सी एक्सपर्ट की राय को भी ध्यान में रखा गया है. अब ये मामला कोर्ट के विचाराधीन है.
On the basis of medico-legal&forensic evidence analysed during investigation as well as opinion of Psychological Autopsy experts, Sunanda Pushkar case investigated by SIT of South District, has been charge-sheeted u/s 306/498-A IPC. The matter now is sub-judice: Delhi Police Spox pic.twitter.com/fdoooaBIzK
— ANI (@ANI) May 14, 2018
सुनंदा पुष्कर मौत मामला: कोर्ट ने होटल के कमरे की सील हटाने का आदेश दिया
सुनंदा की 17 जनवरी 2014 को चाणक्यपुरी स्थित पांच सितारा होटल लीला पैलेस के सुइट नंबर 345 में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. मौत को पहले आत्महत्या बताया गया था. एक साल बाद विसरा रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया था. मामले की जांच के लिए एसआइटी बनाई गई.