राजनीतिक दलों के खातों का ऑडिट किया जाना जरूरी : हाईकोर्ट
Advertisement

राजनीतिक दलों के खातों का ऑडिट किया जाना जरूरी : हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा खर्च किये जाने वाले अधिकतर सार्वजनिक धन ‘बिना हिसाब किताब’ का होता है। इसके साथ ही अदालत ने चुनावी प्रक्रिया में ऐसे धन के प्रभाव पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विधायी उपायों पर जोर दिया।

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा खर्च किये जाने वाले अधिकतर सार्वजनिक धन ‘बिना हिसाब किताब’ का होता है। इसके साथ ही अदालत ने चुनावी प्रक्रिया में ऐसे धन के प्रभाव पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विधायी उपायों पर जोर दिया।

अदालत ने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए राजनीतिक पार्टियों के खातों का उचित अंकेक्षण जरूरी और महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारी मात्रा में सार्वजनिक धन से जुड़ा है। इससे इन पार्टियों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी।

न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति विभु बखरू की पीठ ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां हमारे लोकतंत्र का एक आवश्यक हिस्सा हैं और उनका भारी मात्रा में सार्वजनिक धन से सरोकार होता है जिसका अधिकतर हिस्सा बिना हिसाब किताब का होता है। पीठ ने राजनीतिक दलों के खातों के उचित अंकेक्षण पर बल देते हुए कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए यह जरूरी और महत्वपूर्ण दोनों है।

अदालत का यह आदेश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक याचिका पर आया है जिसमें आकलन वर्ष 1994-95 के लिए आयकर के भुगतान से छूट का अनुरोध किया गया है। पार्टी ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकार के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कहा गया है कि 1994-95 के लिए निर्धारती के खाते अपूर्ण हैं और उसके लिए कानून के अनुसार उसे छूट नहीं मिल सकती।

अदालत ने कहा कि आईएनसी आकलन वर्ष 1994.95 के लिए आयकर के भुगतान से छूट का दावा नहीं कर सकती क्योंकि वह वर्णित समय के लिए अंकेक्षित खाते रखने में नाकाम रही है और ऐसी छूट का दावा करने के लिए अनिवार्य शर्त को पूरा नहीं किया है।

पीठ ने विधि आयोग द्वारा मार्च 2015 की एक रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों का भी जिक्र किया है जिसमें कहा गया है कि किसी राजनीतिक पार्टी को मिली पूरी राशि का 20 प्रतिशत या 20 करोड़ रूपए, जो भी कम हो, अनाम हो सकते हैं।

Trending news