आर्थिक मामलों के सचिव एससी गर्ग ने बजट में प्रस्तावित बदलावों से पीपीएफ योजना के तहत मिलने वाले लाभ खत्म होने की आशंकाओं को खारिज किया.
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नई दिल्ली: बजट में प्रस्तावित बदलावों से लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजना के तहत मिलने वाले लाभ खत्म होने की आशंकाओं को खारिज करते हुए आर्थिक मामलों के सचिव एससी गर्ग ने शनिवार को कहा कि मौजूदा व नई पीपीएफ जमाओं को कुर्क किए जाने से सुरक्षा मिलती रहेगी. गर्ग ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी है. उन्होंने लिखा है, ‘पीपीएफ खातों को किसी तरह की कुर्की के प्रति संरक्षा है. प्रस्तावित सरकारी बचत संवर्धन कानून के साथ पीपीएफ कानून को सुदृढ़ करते समय सभी मौजूदा संरक्षणों को बनाए रखा गया है.’ वित्त विधेयक 2018 -19 में लोक भविष्य निधि कानून, 1968 को समाप्त करने का एक प्रावधान शामिल किया गया है.
इसके परिणामस्वरूप पीपीएफ सहित सभी लघु बचत योजनाएं सरकारी बचत बैंक कानून-1873 के अधीन आ जाएंगी. इन योजनाओं में डाकघर बचत खाता, राष्ट्रीय बचत मासिक आय (खाता), राष्ट्रीय अचत आवृति जमा और सुकन्या समृद्धि खाता योजना शामिल हैं.
Public Provident Fund (PPF) Deposits enjoy protection from being attached. All existing protections have been saved while consolidating PPF Act under proposed Government Savings Promotion Act. Existing and new PPF deposits would continue to have this protection.
— Subhash Chandra Garg (@SecretaryDEA) February 10, 2018
क्या घबराने की जरूरत है?
यह सही है कि सरकार ने बजट में पीपीएफ एक्ट खत्म करने का ऐलान भले ही कर दिया हो लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेग. इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीपीएफ पर मिल रही सुविधाएं आगे भी जारी रहेंगी. साथ ही कर्ज या दूसरी देनदारी की वसूली के लिए बैंक भी पीपीएफ की रकम जब्त नहीं कर सकेंगे.
अब यह होगा
सरकार पीपीएफ एक्ट को अब सरकारी बचत बैंक एक्ट से रेगुलेट करेगी. हालांकि पीपीएफ के तहत मिलने वाली सभी टैक्स छूट जारी रहेगी. आईटी एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट जारी रहेगी और आईटी एक्ट के सेक्शन 10(15) के तहत टैक्स छूट जारी रहेगी. कोर्ट के आदेश के जरिए पीपीएफ का पैसा जब्त नहीं होगा. कर्ज या दूसरी देनदारी के लिए पीपीएफ का पैसा जब्त नहीं होगा. अभी रकम की जब्ती से पीपीएफ एक्ट के तहत छूट मिलती थी। सरकारी बचत बैंक एक्ट के तहत आने के बावजूद छूट जारी रहेगी.