GST का रेट कार्ड : जानें, किस प्रोडक्ट पर कितना टैक्स, कहां होगा फायदा और कहां नुकसान
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GST का रेट कार्ड : जानें, किस प्रोडक्ट पर कितना टैक्स, कहां होगा फायदा और कहां नुकसान

इसी साल एक जुलाई से गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी के लागू होने बाद रोजमर्रा की 1,211 वस्तुओं पर टैक्स रेट घटाने का फैसला लिया गया है. नए टैक्स सिस्टम के तहत कई जरूरी चीजों की कीमतें कम हो सकती हैं. 

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली: इसी साल एक जुलाई से गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी के लागू होने बाद रोजमर्रा की 1,211 वस्तुओं पर टैक्स रेट घटाने का फैसला लिया गया है. नए टैक्स सिस्टम के तहत कई जरूरी चीजों की कीमतें कम हो सकती हैं. अनाज और दूध को टैक्स मुक्त कर दिया गया है, शिक्षा और हेल्थकेयर पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा. साथ ही प्रोसेस्ड फूड भी सस्ते हो जाएंगे. छोटी और मध्यम वर्ग की कारों की खरीदारी से लेकर इकनॉमी क्लास में विमान यात्रा तक की दरें सस्ती होने की पूरी संभावनाएं हैं. इसके साथ ही कुछ चीजों के दाम भी बढ़ेंगे. तो आइए जानते हैं जीएसटी के लागू होने बाद कहां फायदा होगा और कहां नुकसान होगा. 
 
डेयरी प्रोडक्ट

दूध, दही, लस्सी, पनीर पर टैक्स नहीं (इन पर अब भी टैक्स नहीं लगता)
बच्चों के मिल्क फूड पर 5 प्रतिशत टैक्स
घी, चीज, बटर ऑयल पर 12 प्रतिशत टैक्स (अभी 5% टैक्स है, 7% बढ़ जाएगा)

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अनाज और उसके उत्पाद

गेहूं, चावल, दूसरे अनाज, आटा, मैदा, बेसन, चूड़ा, मूड़ी, खोई, ब्रेड पर टैक्स नहीं (कुछ राज्य कुछ प्रोडक्ट पर वैट लगाते हैं। वहां सस्ते होंगे)
रस्क, पिज्जा ब्रेड  पर 5 प्रतिशत टैक्स (इन पर अभी करीब 6 प्रतिशत टैक्स है, ये 1 प्रतिशत टैक्स कम होगा)
नमकीन भुजिया, मिक्सचर पर 12 प्रतिशत टैक्स (एक्साइज 12.5 प्रतिशत, वैट 5 प्रतिशत, टैक्स 6 प्रतिशत घटेगा) 

फल और सब्जियां 

कच्ची सब्जियां और फल पर टैक्स नहीं (अब भी टैक्स नहीं लगता)
प्रोसेस्ड फल और सब्जियां पर 5 प्रतिशत टैक्स (एक्साइज और वैट मिलाकर 11%, टैक्स 6.5% घटेगा)
फ्रूट-वेजिटेबल जूस, जूस और दूध युक्त ड्रिंक्स पर 12 प्रतिशत टैक्स (एक्साइज+वैट=11.5%, टैक्स 0.5% घटेगा)
जैम, जेली पर 18 प्रतिशत टैक्स (एक्साइज और वैट मिलाकर 11.5%, टैक्स 6.5% बढ़ेगा)
चाय-कॉफी पर 5 प्रतिशत टैक्स (अभी एक्साइज और वैट मिलाकर 18.1%, टैक्स 13.1% कम)

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चीनी और कन्फेक्शनरी

चीनी, खांडसारी पर 5 प्रतिशत टैक्स (अभी चीनी और खांडसारी पर 6% टैक्स, दोनों सस्ते)
फ्लेवर्ड चीनी पर 18 प्रतिशत टैक्स (अभी एक्साइज और वैट मिलाकर 18.1%, टैक्स 0.1% घटेगा)
च्यूइंग गम पर 28 प्रतिशत टैक्स (अभी एक्साइज और वैट मिलाकर 17%, टैक्स 11% बढ़ेगा)

कॉस्मेटिक्स

कुमकुम, बिंदी, सिंदूर पर टैक्स नहीं (इन पर अब भी टैक्स नहीं लगता)
अगरबत्ती पर 12 प्रतिशत टैक्स (12.5% एक्साइज लगता है, यह सस्ता होगा)
हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट पर 18 प्रतिशत टैक्स (एक्साइज + वैट 24%, टैक्स 6% तक घटेगा)
मेकअप के सामान, सनस्क्रीन लोशन, शैंपू, हेयर क्रीम, हेयर कलर/डाइ, शेविंग क्रीम, डिओड्रेंट पर 28 प्रतिशत टैक्स (अभी एक्साइज और वैट मिलाकर 17%, टैक्स 11% बढ़ जाएगा)

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प्लास्टिक के सामान

किचन के सामान, केन, पाइप, शीट पर 18 प्रतिशत टैक्स (अभी एक्साइज और वैट मिलाकर 18.1% है, टैक्स 0.1% कम होगा)
फ्लोर कवरिंग, बाथरूम के सामान पर 28 प्रतिशत टैक्स (अभी 12.5% एक्साइज और 5% वैट, कुल 18.1%, टैक्स 9.9% बढ़ेगा)

विमान यात्रा

इकोनॉमी क्लास : इस क्लास के किराये के लिए जीएसटी दर 5 प्रतिशत तय की गई है. अभी यह 6 प्रतिशत है.  
बिजनेस क्लास : इस क्लास के किराये के लिए जीएसटी दर 12 प्रतिशत तय की गई है, जो अभी तक 9 प्रतिशत थी.  

कारें होंगी सस्ती 

इसके अलावा छोटी कारों पर एक प्रतिशत, मध्यम वर्ग की कारों पर 3 प्रतिशत और लक्जरी कारों पर 15 प्रतिशत सेस भी जुड़ेगा. अभी छोटी कारों पर 31.5 प्रतिशत जबकि मध्यम वर्ग की कारों पर 49 प्रतिशत टैक्स लगता है. इसमें एक्साइज ड्यूटी, इंफ्रा सेस, ऑक्ट्रॉय के अलावा वैट और सीएसटी भी लगता है. एक जुलाई को जीएसटी लागू होने के बाद ये सभी टैक्स खत्म हो जाएंगे. इससे छोटी कारों पर 2.5 प्रतिशत और मध्यम वर्ग की कारों पर 18 प्रतिशत तक कम टैक्स लगने की उम्मीद है. 

पान-मसाला गुटखा

तंबाकू उत्पादों पर 71 से 204 प्रतिशत की दर से उपकर लगाया जाएगा. इसके अलावा खुशबूदार जर्दा और फिल्टर खनी पर 160 प्रतिशत की दर से उपकर लगेगा. फिल्टर और बिना फिल्टर वाली सिगरेट जिसकी लंबाई 65 मिलीमीटर से अधिक नहीं होगी पर पांच प्रतिशत उपकर लगेगा. इसके ऊपर प्रति 1,000 सिगरेट पर 1,591 रुपये भी लिए जाएंगे. बिना फिल्टर वाली 65 मिलीमीटर से अधिक लेकिन 70 मिलीमीटर से कम लंबी सिगरेट पर शीर्ष दर के ऊपर पांच प्रतिशत जमा 2,876 रुपये का उपकर लगाया जाएगा. इसी प्रकार फिल्टर सिगरेट पर पांच प्रतिशत जमा 2,126 रुपये प्रति एक हजार सिगरेट की दर से उपकर लगेगा. सिगार पर जीएसटी की शीर्ष दर के ऊपर 21 प्रतिशत या प्रति 1,000 सिगार 4,170 रुपये जो भी अधिक होगा की दर से उपकर लगेगा. ब्रांडेड गुटखा पर 72 प्रतिशत उपकर होगा. पाइप और सिगरेट में भरे जाने वाले तंबाकू मिश्रण पर 290 प्रतिशत की दर से उपकर लगाया जाएगा.

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