एयर इंडिया के एक वरिष्ठ कर्मचारी से मारपीट और बदसलूकी के मामले में दिल्ली पुलिस ने शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है. जानकारों का मानना है कि गायकवाड़ के खिलाफ जो गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, उनमें आरोपी सांसद को 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है.
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नई दिल्ली : एयर इंडिया के एक वरिष्ठ कर्मचारी से मारपीट और बदसलूकी के मामले में दिल्ली पुलिस ने शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है. जानकारों का मानना है कि गायकवाड़ के खिलाफ जो गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, उनमें आरोपी सांसद को 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है.
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जानिए! किन-किन धाराओं में दर्ज हुआ है केस
दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता दीपेंद्र पाठक के मुताबिक आरोपी सांसद के खिलाफ आईपीसी की धारा 308 और 355 के तहत एफआईआर दर्ज की गई. क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। मालूम हो कि आईपीसी की धारा 308 (गैर-इरादतन हत्या की कोशिश है, यानी किसी शख्स पर हमला करने से उसकी जान को खतरा हो जाए, जबकि इरादा जान लेने का ना हो) में 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है. जबकि आईपीसी 355 (बदसलूकी और बलपूर्वक हमला करना) में 2 साल की सजा हो सकती है. गुरुवार शाम को एयरलाइन्स और स्टाफर सुकुमार की ओर से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कानूनी राय ली. शुक्रवार को गायकवाड़ के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपी सांसद को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और उनसे जवाब मांगा जाएगा. अगर सबूत मिले तो सांसद को गिरफ्तार भी किया जा सकता है.
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अपने सांसद के समर्थन में उतरी शिवसेना
शिवसेना ने एयर इंडिया के कर्मचारी को विमान में पीटने और खुशी से अपनी इस करतूत का बखान करने वाले अपने सांसद रवींद्र गायकवाड़ का समर्थन देने का फैसला किया है. शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, 'एयर इंडिया को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है और उसे यह विचार करने की जरूरत है कि अगर जनता ने एयरलाइन को काली सूची में डालने का फैसला ले लिया तब क्या होगा. वहीं, सांसद गायकवाड़ ने भी कहा है कि कर्मचारी को ही उनसे माफी मांगनी चाहिए. उधर शिवसेना सुप्रीमो भी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि आरोपी सांसद पर कार्रवाई की जाए या नहीं.
क्या है पूरा मामला?
महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ पर एअर इंडिया के 60 वर्षीय ड्यूटी मैनेजर से मारपीट का आरोप है. घटना गुरुवार सुबह की है. एअर इंडिया के मुताबिक, गायकवाड़ ने बिजनेस क्लास का ओपन टिकट बुक किया था. इससे वे किसी भी दिन ट्रैवल कर सकते थे. लेकिन वे गुरुवार सुबह 7.35 बजे पुणे-दिल्ली आने वाली फ्लाइट (AI852) में बैठने के लिए पहुंच गए. जबकि यह फ्लाइट पूरी तरह से इकोनॉमी क्लास है. सांसद ने मीडिया के सामने खुद हमले की बात मानी और कहा- मैंने एक इम्प्लॉई को 25 बार सैंडल से मारा. उसने मुझसे बदतमीजी की थी. मैं तो मैनेजर को उठाकर बाहर फेंकने वाला था.