Trending Photos
नई दिल्ली: रेलवे स्टेशन (Railway Station) और ट्रेनों (Train) में मास्क नहीं पहना तो कार्रवाई तय है. बढ़ते कोरोना संक्रण (Coronavirus) को देखते हुए रेलवे ने निर्देश जारी किए हैं कि रेलवे स्टेशन या ट्रेनों में अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के दिखता है तो उस पर 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. रेलवे ने अब इसे रेलवे अधिनियम के तहत क्राइम के तौर पर शामिल किया है.
रेलवे ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए Covid-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया है. रेलवे द्वारा जारी आदेश में कहा गया, ‘कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी दिशानिर्देशों में मास्क पहनना शामिल है. भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों की आवाजाही के लिए 11 मई, 2020 को जारी एसओपी में कहा गया है कि सभी यात्रियों को सलाह दी जानी चाहिए कि उन्हें एंट्री और यात्रा के दौरान फेस कवर या मास्क पहने हुए होना चाहिए.’
ये भी देखें-
SOP में कहा गया है कि मास्क के अनिवार्य उपयोग और जुर्माने को अब भारतीय रेलवे नियम, 2012 के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसमें रेल परिसर में थूकने वालों के लिए भी जुर्माने का प्रावधान है. रेलवे की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, ‘Covid-19 के मद्देनजर, किसी व्यक्ति द्वारा मास्क नहीं पहनने और थूकने से सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है. मास्क नहीं पहनने वालों या थूकने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.’
यह भी पढ़ें: कोरोना अचानक इतना भयानक क्यों हो गया? AIIMS निदेशक ने बताए 2 कारण
रेलवे का यह आदेश फिलहाल छह महीने तक लागू रहेगा. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि एक दिन में Covid-19 के 2,34,692 नये मामले सामने आने और 1,341 और मरीजों की मौत होने से भारत में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,45,26,609 हो गई जबकि मृतक संख्या बढ़कर 1,75,649 हो गई. मंत्रालय 16 लाख से अधिक मरीज अभी कोरोना का इलाज करा रहे हैं.
LIVE TV