श्रीनगर: ड्रोन के इस्तेमाल पर जारी हुआ ये आदेश, भूलकर भी न करें ऐसी गलती
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श्रीनगर: ड्रोन के इस्तेमाल पर जारी हुआ ये आदेश, भूलकर भी न करें ऐसी गलती

Jammu Drone Attack: श्रीनगर जिला प्रशासन ने ड्रोन के संबंध में नए आदेश जारी किया है. जिनके पास पहले ड्रोन हैं उन्हें पुलिस को जानकारी देनी होगी. 

फाइल फोटो.

श्रीनगर: जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया (Technical Area of Jammu Airport) में हुए हमले के बाद घाटी में ड्रोन के उपयोग को लेकर सख्ती हो गई है. श्रीनगर जिला अधिकारी मोहम्मद एजाज ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. इसमें ड्रोन के उपयोग को लेकर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं.

जिनके पास पहले हैं ड्रोन वो क्या करें?

स्थानीय प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक जिन व्यक्तियों के पास पहले से ड्रोन कैमरे (Drone Cameras) अथवा मानव रहित अन्य किसी भी प्रकार के Aerial Vehicles हैं, उन्हें स्थानीय पुलिस थाने में इसकी जानकारी देनी होगी. जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 लागू कर ड्रोन या अन्य उड़ने वाले खिलौनों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है. जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले को देखते हुए जिला प्रशासन कठुआ ने इस संबंधी आदेश जारी किए हैं. 

ACR या SDM की परमीशन लेनी होगी

महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट कठुआ ने आदेश जारी कर ड्रोन के इस्तेमाल को नियंत्रित गतिविधियों में शामिल कर लिया है. आदेश के अनुसार जिला कठुआ में ड्रोन ऑपरेशन के लिए अब एसीआर या एसडीएम की अनुमति लेना अनिवार्य होगा. जो विशिष्ट पहचान नंबर जारी करेंगे और बाकायदा इसका पूरा रिकॉर्ड भी रखना होगा.

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सरकारी काम के लिए भी परमीशन के बिना उपयोग नहीं

आदेश में आगे कहा गया है कि कृषि, पर्यावरण संरक्षण और आपदा शमन क्षेत्र में मानचित्रण, सर्वेक्षण और निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाले सरकारी विभाग जनहित में ऐसी कोई भी गतिविधि करने से पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित करेंगे. इस आदेश का कोई भी उल्लंघन करता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी. डीसी श्रीनगर ने श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है.

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