लोकपाल: इस साल बाबुओं को दो बार प्रोपर्टी रिटर्न करना होगा दाखिल
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लोकपाल: इस साल बाबुओं को दो बार प्रोपर्टी रिटर्न करना होगा दाखिल

केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों को लोकपाल अधिनियम लागू होने के मद्देनजर इस वर्ष अपनी संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा दो बार दाखिल करना होगा। एक अगस्त 2014 के आधार पर लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के तहत पहला रिटर्न इस वर्ष 30 अप्रैल तक या उससे पहले दाखिल करना होगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई है।

नई दिल्ली : केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों को लोकपाल अधिनियम लागू होने के मद्देनजर इस वर्ष अपनी संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा दो बार दाखिल करना होगा। एक अगस्त 2014 के आधार पर लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के तहत पहला रिटर्न इस वर्ष 30 अप्रैल तक या उससे पहले दाखिल करना होगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई है।

अधिनियम के तहत अगला वाषिर्क रिटर्न 31 मार्च 2015 को समाप्त हो रहे वर्ष के लिए इस वर्ष 31 जुलाई तक दाखिल किया जाना चाहिए। यह रिटर्न मौजूदा सेवा नियमों के तहत दाखिल किए जाने वाले अचल संपत्ति दाखिल (आईपीआर) से अतिरिक्त होगा। विभाग ने कर्मचारियों द्वारा दाखिल किए जाने वाले आईपीआर के संबंध में सभी विभागों से अनुपालना रिपोर्ट भी मांगी है।

31 दिसंबर 2014 तक के लिए वाषिर्क आईपीआर मौजूदा केंद्रीय लोक सेवा (आचरण) नियम 1964 के तहत 31 जनवरी 2015 तक या उससे पूर्व दाखिल किए जाने की जरूरत है। चालू वर्ष के लिए इन रिटर्न को दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर थी जिसे बाद में दिसंबर के अंत तक बढ़ाया गया और अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2015 कर दिया गया है। नए नियमों के तहत ए, बी और सी सभी समूहों के कर्मचारियों से डेक्लेरेशन दाखिल करने की उम्मीद की जाती है। 

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