मां वैष्णो देवी यात्रा को लेकर आए NGT के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई
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मां वैष्णो देवी यात्रा को लेकर आए NGT के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने माता वैष्णो देवी धाम को लेकर एनजीटी के एक फैसले पर रोक लगाई. यात्रियों की संख्या को सीमित करने के एनजीटी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया.

माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर केवल पैदल यात्रियों और बैटरी वाहनों ने चलने के एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक (फाइल फोटो-पीटीआई)

नई दिल्लीः एनजीटी ने सोमवार को माता वैष्णो देवी धाम को लेकर 13 नवंबर को दिए गए एनजीटी के एक आदेश पर रोक लगा दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा एनजीटी के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें एनजीटी ने कहा था कि वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले यात्रियों की संख्या प्रतिदिन 50 हजार से ज्यादा ना हो पाए.  इसके अलावा एनजीटी ने आदेश दिया था कि यात्रा के लिए  24 नवंबर से नया मार्ग खोला जाए. एनजीटी ने यह कहा था कि इस मार्ग पर केवल बैटरी वाहन और पैदल यात्री ही चलेंगे. इसके साथ ही एनजीटी ने अपने फैसले में माता वैष्णो में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है. 

  1. यात्रा मार्ग पर 24 नवंबर तक नया रास्ता खोलने के फैसले पर रोक
  2. 13 नवंबर को एनजीटी ने नया रास्ता खोलने का आदेश दिया था
  3. NGT ने कटरा में गंदगी फैलाने वालों पर 2000 रु. लगाया जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट यात्रियों की संख्या को नियंत्रित करने के एनजीटी के आदेश को सही ठहराया है. यानि यात्रा पर जाने से पहले यात्री अपना यात्रा पंजीकरण सुनिश्चित कर लें. वरना संख्या अधिक होने पर यात्रियों को या तो कटरा में रुकना होगा या फिर यात्रा मार्ग में ही अर्धकुआंरी गुफा पर. 

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सुप्रीम कोर्ट सोमवार को एनजीटी के नए मार्ग के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है. ऐसे में माना जा रहा है कि माता वैष्णो देवी यात्रा पर 24 नवंबर से नया मार्ग शुरू किए जाने की संभावना फिलहाल नहीं है. यात्रियो ंको पुराने मार्ग से ही यात्रा के लिए जाना होगा. 

 

सुप्रीम कोर्ट यात्रियों की संख्या को नियंत्रित करने के एनजीटी के आदेश को सही ठहराया है. यानि यात्रा पर जाने से पहले यात्री अपना यात्रा पंजीकरण सुनिश्चित कर लें. वरना संख्या अधिक होने पर यात्रियों को या तो कटरा में रुकना होगा या फिर यात्रा मार्ग में ही अर्धकुआंरी गुफा पर.

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को एनजीटी के नए मार्ग के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है. ऐसे में माना जा रहा है कि माता वैष्णो देवी यात्रा पर 24 नवंबर से नया मार्ग शुरू किए जाने की संभावना फिलहाल नहीं है. यात्रियो ंको पुराने मार्ग से ही यात्रा के लिए जाना होगा. 

बता दें कि 13 नवंबर को एनजीटी ने कहा था कि वैष्णो देवी में एक दिन में 50 हजार श्रद्धालु ही दर्शन करें. एनजीटी ने कहा था कि यदि यात्रा के दौरान 50 हजार से ज्यादा यात्री हो जाएं तो उन्हें या तो कटरा में ही रोका जाए या फिर उन्हें यात्रा के मुख्य पड़ाव अर्धकुआंरी में ही रोका जाए. एनजीटी ने कहा था कि माता के भवन पर किसी भी स्थिति में ज्यादा संख्या में भीड़ ना पहुंचे. 

नए रास्ते पर एनजीटी का आदेश
13 नवंबर को एनजीटी ने कहा था कि श्राइन बोर्ड  24 नवंबर तक श्रद्धालुओं के लिए नया रास्ता खोले. इसके साथ एनजीटी ने नई व्यवस्था देते हुए कहा था कि नए रास्ते पर सिर्फ बैटरी कारें और श्रद्धालु चलेंगे. इस रास्ते पर घोड़े-टट्टू-खच्चर नहीं चलेंगे.

गंदगी करने पर जुर्माने का दिया था आदेश
एनजीटी ने कटरा में गंदगी करने पार 2000 रुपये जुर्माना लगाने का आदेश दिया था. बता दें कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मां वैष्णो देवी भवन और यात्रा से संबंधित सभी सुविधाओं की देख रेख करता है. राज्य के राज्यपाल इसके प्रमुख होते हैं.

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मां दुर्गा के प्रमुख धाम माता वैष्णो देवी की यात्रा पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते है. जम्मू कश्मीर के रियासी जिले की कटरा तहसील से मां वैष्णो देवी की 14 किलोमीटर की यात्रा शुरू होती है. आमतौर पर गर्मियों की छुट्टियों के दिनों में यहां श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है. यह यात्रा कटरा में बाण गंगा से शुरू होती है. माता वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान पहला पड़ाव चरण पादुका, दूसरा पड़ाव अर्धकुआंरी गुफा तीसरा पड़ाव मां वैष्णो देवी का भवन और चौथा व अंतिम पड़ाव भैरों घाटी आते हैं.

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