मनी लाउंड्रिंग केस: समीर भुजबल 8 फरवरी तक ईडी की हिरासत में
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मनी लाउंड्रिंग केस: समीर भुजबल 8 फरवरी तक ईडी की हिरासत में

धन शोधन के एक मामले में मुंबई में गिरफ्तार किए गए पूर्व सांसद समीर भुजबल को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं, छगन भुजबल ने दावा किया है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है।

मनी लाउंड्रिंग केस: समीर भुजबल 8 फरवरी तक ईडी की हिरासत में

मुंबई : राकांपा नेता एवं पूर्व सांसद समीर भुजबल को मनी लाउंड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद मंगलवार को यहां एक विशेष पीएमएलए अदालत ने आठ फरवरी तक के लिए इस जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया।

विशेष न्यायाधीश पीआर भावके ने आदेश में कहा कि आरोपी को आठ फरवरी तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा जाता है।

समीर राकांपा नेता छगन भुजबल के भतीजे हैं। पीएमएलए के प्रावधानों के तहत एजेंसी के बलार्ड पीयर कार्यालय में छह घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें यहां बीती रात गिरफ्तार किया था। ईडी ने उनके कम से कम नौ परिसरों में तलाशी ली थी। एजेंसी की कार्रवाई की आलोचना करते हुए राकांपा ने तलाशी को राजनीतिक प्रतिशोध बताया। पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने भुजबल परिवार के समर्थन में उतरते हुए कहा कि राजनीतिक फायदों को लेकर उन्हें निशाना बनाया गया है।

ईडी के वकील हितेन वेंगांवकर ने बताया कि समीर तीन नोटिस भेजे जाने के बावजूद एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे।

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