निर्भया केस: जेल में हुई मारपीट पर FIR दर्ज करवाने के लिए कोर्ट पहुंचा दोषी पवन
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निर्भया केस: जेल में हुई मारपीट पर FIR दर्ज करवाने के लिए कोर्ट पहुंचा दोषी पवन

20 मार्च को निर्भया के चारों दोषियों को सुबह 05.30 बजे फांसी दी जाएगी.

निर्भया केस: जेल में हुई मारपीट पर FIR दर्ज करवाने के लिए कोर्ट पहुंचा दोषी पवन

नई दिल्ली: निर्भया मामले में 4 दोषियों में से एक के साथ हुई मारपीट के मामले मे एफआईआर दर्ज करने की मांग को आज कड़कड़डूमा कोर्ट में याचिका दाखिल की गई. दोषी पवन की तरफ से यह याचिका दाखिल की गई है. दरअसल जुलाई 2019 में पवन साथ के मंडोली जेल में मारपीट हुई थी. इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई. साथ ही इस याचिका में जेल अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाने की भी मांग की गई है.

अब कड़कड़डूमा कोर्ट गुरुवार (12 मार्च) को इस मामले की सुनवाई करेगा.

निर्भया के दोषियों को 20 मार्च को होगी फांसी
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने निर्भया के दोषियों (Nirbhaya Case) के लिए नया डेथ वारंट जारी कर दिया है. दोषियों को 20 मार्च को फांसी दी जाएगी. निर्भया के गुनहगारों को 20 मार्च को सुबह साढ़े पांच बजे फांसी दी जाएगी. इससे पहले कोर्ट ने तीन बार डेथ वारंट जारी किया था. लिहाजा इससे पहले दोषियों की फांसी तीन बार टली. दोषी अंतिम समय तक कानूनी पैंतरों का इस्तेमाल करते रहे. लेकिन बुधवार को पवन की दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा खारिज किए जाने के बाद चारों दोषियों के सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं. ऐसे में 20 मार्च को सुबह 05.30 बजे दी जाने वाली फांसी का रास्ता साफ हो गया है.

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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से पवन की क्यूरेटिव याचिका सोमवार को ही खारिज हो चुकी थी. इसके साथ ही मामले के चारों दोषियों की अपील, पुनर्विचार याचिका, कयूरेटिव पेटिशन और दया याचिका का निपटारा हो चुका है. यानी, चारों दोषियों के सभी क़ानूनी अधिकार का इस्तेमाल हो चुका है और उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है

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