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नई दिल्ली: क्या सरकार अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के किसानों समेत अन्य किसानों का कर्ज माफ (Farm Loan Waiver Scheme) करने जा रही है? इस बारे में सरकार ने स्थिति साफ कर दी है. एक सवाल के जवाब में लोक सभा में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने इस बाबत लिखित उत्तर दिया है.
सरकार ने सोमवार को कहा कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के किसानों समेत अन्य किसानों का कर्ज माफ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा कि केंद्र ने 'कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (अवार्ड्स), 2008' के बाद से कोई कृषि ऋण माफी योजना लागू नहीं की है.
मंत्री ने कहा, ‘देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों सहित किसानों का कर्ज माफ करने का भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.’ कराड ने किसानों के कर्ज के बोझ को कम करने और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों सहित कृषि में लगे लोगों के कल्याण के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई प्रमुख पहलों के बारे में भी जानकारी दी.
उन्होंने तीन लाख रुपये तक के शॉर्ट टर्म फसल ऋण (Short term Crop Loan) के लिए ब्याज सहायता, रिजर्व बैंक के गिरवी या रेहन-मुक्त कृषि ऋण की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये करने और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष आय सहायता जैसी योजनाओं का हवाला दिया.
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