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चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने मोगा घटना की जांच के लिए न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) पी. के. बाली को नियुक्त किया है और अधिकारियों से दो महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है।
मुख्यमंत्री के सलाहकार हरचरन बैंस ने बताया कि इस संबंध में जांच आयोग अधिनियम के तहत एक अधिसूचना जारी हुई है।
सरकार के उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का फैसला किया है जो सार्वजनिक परिवहनों में यात्रा करने वालों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के संबंध में सलाह देंगे।