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हैदराबाद : वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के लिए एक नई मुश्किल खड़ी करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े एक मामले में सोमवार को उनकी 47 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क कर ली।
निदेशालय ने आज जगन के प्रभुत्व वाली विभिन्न कंपनियों जगती पब्लिकेशंस, इंदिरा टेलीविजंस और जननी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को कुर्क कर दिया।
सीबीआई ने 10 सितंबर 2013 को वाई एस जगनमोहन रेड्डी की कंपनियों जगती पब्लिकेशंस और कैमल एशिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर मामला शुरू किया था। इन पर मैसर्स पी आर एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड से मैसर्स पन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को नाजायज फायदे पहुंचाने के बदले में धन लेने का आरोप था।
निदेशालय के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा धन शोधन प्रतिरोधक कानून के अंतर्गत की गई जांच से खुलासा हुआ कि मैसर्स पी आर एनर्जी होल्डिंग्स से मैसर्स कैमल एशिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने 23 करोड़ रुपए और जगती पब्लिेकशंस ने 45 करोड़ रुपए लिए थे। 68 करोड़ रुपए की यह रकम वाई एस जगन मोहन रेड्डी की कंपनियों को दी गई ओर इसके बदले में मैसर्स पन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को खनन पट्टे और सरकारी भूमि के उपयोग जैसे लाभ दिए गए थे।
प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त निदेशक केएसवीवी प्रसाद ने यहां एक बयान में बताया, ‘‘अब तक हुई जांच से खुलासा हुआ है कि इन 68 करोड़ रूपए में से 47 करोड़ रूपए जगती पब्लिकेशंस, इंदिरा टेलीविजन और जननी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में निवेश किए गए थे।
अधिकारी ने कहा, ‘इसी के अनुरूप उपरोक्त संपत्तियों की पहचान अचल संयंत्र, मशीनरी, भूमि और भवन के रूप में की गई और इन्हें आज कुर्क कर लिया गया।’ आंध्र प्रदेश के कपाडा जिले के पुलिवेंदुला विधानसभा क्षेत्र के विधायक जगन मामले में प्रमुख आरोपी हैं।