पद्मावत विवाद : अहमदाबाद में प्रदर्शकारियों का हंगामा, मॉल में की तोड़फोड़, दुकानों में लगाई आग
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पद्मावत विवाद : अहमदाबाद में प्रदर्शकारियों का हंगामा, मॉल में की तोड़फोड़, दुकानों में लगाई आग

गुजरात के अहमदाबाद में प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने मेमनगर और थलतेज के एक मॉल और उसके आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की.

पद्मावत विवाद : अहमदाबाद में प्रदर्शकारियों का हंगामा, मॉल में की तोड़फोड़, दुकानों में लगाई आग

नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में फिल्म पद्मावत को लेकर विरोध के बीच गुजरात के अहमदाबाद में प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने मेमनगर और थलतेज के एक मॉल और उसके आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की. मॉल के मैनेजर राकेश मेहता ने कहा कि हमने बोर्ड लगाया था कि हम फिल्म नहीं दिखाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने मॉल पर हमला कर दिया. 

महाराष्ट्र के मंत्री बोले - फिल्म न देखें लोग
दूसरी ओर महाराष्ट्र के मंत्री जयकुमार रावल ने कहा, ”मैं लोगों से अपील करता हूं कि कृपया इस फिल्म को न देखें. कई और फिल्में हैं जैसे सलमान खान की 'टाइगर जिंदा है' देखें. यह आपको आर्मी में भर्ती होने के लिए प्रेरित करती है. इस तरह की थीम पर ही फिल्में बननी चाहिए”. संजय लीला भंसाली पर निशाना साधते हुए रावल ने कहा, "पैसा कमाने के लिए अगर वह समाज के आगे गिड़गिड़ाते तो मैं उन्हें 10-12 लाख रुपये दे देता. उनका अजेंडा सिर्फ पैसा कमाना था और वह कोई इतिहास नहीं दिखाना चाहते थे”.

 

 

पद्मावत के रिलीज से पहले गुड़गांव में निषेधाज्ञा
संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत के 25 जनवरी को रिलीज से पहले राजपूत करणी सेना की धमकी के मद्देनजर गुड़गांव में रविवार तक निषेधाज्ञा लगा दी गई है. करणी सेना ने फिल्म की स्क्रीनिंग कर रहे सिनेमाघरों को निशाना बनाने की धमकी दी है. फिल्म का विरोध कर रहे संगठनों में सबसे मुखर करणी सेना का आरोप है कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है. गुड़गांव में 40 से ज्यादा सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स हैं. हरियाणा सरकार ने हालांकि कहा कि वह फिल्म के प्रदर्शन को लेकर उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करेगी.

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गुड़गांव में डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने कहा, ‘‘कानून व्यवस्था में गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर धारा 144 लगाई है.’’ 25 जनवरी को फिल्म पद्मावत रिलीज हो रही है. सिंह ने कहा कि निषेधाज्ञा लागू होने के बाद 23 जनवरी से 28 जनवरी तक सिनेमाघरों के 200 मीटर के दायरे में अग्नेयास्त्र या दूसरे हथियारों के साथ लोगों की मौजूदगी, नारेबाजी या तख्तियां दिखाने पर पाबंदी रहेगी. 

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