अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा, 'हाफिज सईद के खिलाफ कई सारे सबूत'
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अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा, 'हाफिज सईद के खिलाफ कई सारे सबूत'

कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने 2008 के मुंबई आतंकी हमले के षड्यंत्रकारी सईद को क्लीनचिट दे दी थी.

पूर्व अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा कि आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ कई सबूत हैं और सभी को पता है. (फाइल फोटो : AFP)

नई दिल्ली : अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने गुरुवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित हाफिज सईद के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं. कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने 2008 के मुंबई आतंकी हमले के षड्यंत्रकारी सईद को क्लीनचिट दे दी थी.

  1. हाफिज सईद के खिलाफ कई सबूत हैं : करजई
  2. हाफिज के खिलाफ कई सबूत हैं और सभी को पता है : करजई
  3. कुछ दिन पहले पाक पीएम ने सईद को क्लीनचिट दे दी थी

कई सारे सबूत हैं,सभी को पता है : करजई
करजई से जब यहां रायसीना संवाद से इतर सईद को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री द्वारा क्लीनचिट दिए जाने और उसके खिलाफ सबूत नहीं होने की बात कहे जाने के बारे में पूछा गया तो पूर्व अफगान राष्ट्रपति ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ओह. कई सारे सबूत हैं. और सभी को पता है.’’ अब्बासी ने मंगलवार को जियो टीवी पर एक इंटरव्यू में सईद को साहिब कहकर पुकारा था. जमात उद दावा प्रमुख को नवंबर में पाकिस्तान नजरबंदी से रिहा किया गया था. बता दें अमेरिका ने जमात-उद-दावा को 1987 में सईद द्वारा स्थापित लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी मोर्चा कहा था. 26-11 के मुंबई आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए लश्कर ही जिम्मेदार था. हमलों में 166 लोगों की जान चली गई थी.

हाफिज सईद 'साहब' के खिलाफ पाकिस्तान में कोई केस नहीं : PAK प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी

हाफिज सईद के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान के बारे में अदालत 30 जनवरी को करेगी फैसला
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)ने कश्मीर घाटी में आतंकवाद के कथित वित्तपोषण के मामले में आतंकवादी मास्टरमाइंड हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन तथा दस कश्मीरी अलगाववादियों के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में आरोपपत्र दायर किया. अदालत इसपर संज्ञान लेने के बारे में 30 जनवरी को फैसला करेगी.  अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सहरावत ने आरोपपत्र पर दलीलें सुनने के बाद इसकी अगली सुनवाई की तारीख 30 जनवरी तय की. तब अदालत एनआईए के 12,794 पन्नों के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के संबंध में निर्णय लेगी. 

जांच एजेंसी ने अदालत में कहा कि आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद, हिज्बुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन समेत 12 लोगों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में आतंकवादी एवं अलगाववादी गतिविधियां चलाकर सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश को लेकर आरोपपत्र दायर किया गया है. उनपर भादसं और अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न संबंधित धाराएं लगाई गई हैं. 

(इनपुट भाषा)

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