President Election 2022: राष्ट्रपति होता है देश का पहला नागरिक, जानिए आप कौन से नंबर पर आते हैं?
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President Election 2022: राष्ट्रपति होता है देश का पहला नागरिक, जानिए आप कौन से नंबर पर आते हैं?

President Election 2022: राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है. तो इस हिसाब से आपका देश में कौन सा नंबर होता है? आखिर ये लिस्ट कैसे तैयार होती है? आइए बताते हैं.

President Election 2022: राष्ट्रपति होता है देश का पहला नागरिक, जानिए आप कौन से नंबर पर आते हैं?

President Election 2022: आज राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना आज संसद भवन में होगी. इसके बाद देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा. NDA की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है. वहीं, विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है. इस समय प्रेजिडेंट इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है, उसके सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है, तो जीत के लिए कैंडिडेट को हासिल करने होंगे 5,49,442 वोट की जरूरत होगी. जो प्रत्याशी सबसे पहले यह कोटा हासिल करता है, वो प्रेजिडेंट चुन लिया जाता है. 25 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे.

राष्ट्रपति होता है देश का पहला नागरिक

आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है. बचपन से किताबों में हमें ये बात पढ़ाई जाती है. लेकिन कभी सोचा है कि अगर राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है, तो इस हिसाब से आपका कौन सा नंबर होता है? आपको बता दें कि भारत में पद के हिसाब से नंबर दिया जाता है. देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, दूसरा उपराष्ट्रपति और तीसरा प्रधानमंत्री. आइए बताते हैं कि आपका क्या नंबर है?

  • भारत का पहला नागरिक- देश का राष्ट्रपति

  • दूसरा नागरिक- देश का उप राष्ट्रपति 

  • तीसरा नागरिक- प्रधानमंत्री 

  • चौथा नागरिक- राज्यपाल (संबंधित राज्यों के सभी) 

  • पांचवा नागरिक- देश के पूर्व राष्ट्रपति 

  • पांचवा (A)- देश का उप प्रधानमंत्री 

  • छठा नागरिक- भारत का मुख्य न्यायधीश, लोकसभा का अध्यक्ष

  • सातवां नागरिक- केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष का नेता 

  • सातवां (A)- भारत रत्न पुरस्कार विजेता 

  • आठवां नागरिक- भारत में मान्यता प्राप्त राजदूत, मुख्यमंत्री (संबंधित राज्यों से बाहर के) गवर्नर्स (अपने संबंधित राज्यों से बाहर के) 

  • नौवां नागरिक- सुप्रीम कोर्ट के जज, 

  • नौवां नागरिक A- यूपीएससी के चेयरपर्सन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 

  • दसवां नागरिक- राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के मंत्री (सुरक्षा से जुड़े मंत्रालयों के अन्य मंत्री) 

  • ग्यारहवां नागरिक- अटार्नी जनरल (एजी), कैबिनेट सचिव, उप राज्यपाल (केंद्र शासित प्रदेशों के भी शामिल)

  • बारहवां नागरिक- पूर्ण जनरल या समकक्ष रैंक वाले कर्मचारियों के चीफ

  • तेरहवां नागरिक- राजदूत ,असाधारण और पूर्ण नियोक्ता जो कि भारत में मान्यता प्राप्त हैं

  • चौदहवां नागरिक- राज्यों के चेयरमैन और राज्य विधानसभा के स्पीकर (सभी राज्य शामिल), हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस (सभी राज्यों की पीठ के जज शामिल)

  • पंद्रहवा नागरिक- राज्यों के कैबिनेट मिनिस्टर्स (सभी राज्यों के शामिल), केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य कार्यकारी काउंसिलर (सभी केंद्र शासित राज्य) केंद्र के उपमंत्री

  • सोलहवां नागरिक- लेफ्टिनेंट जनरल या समकक्ष रैंक का पद धारण करने वाले स्टाफ के प्रमुख अधिकारी

  • सत्रहवां नागरिक- अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश (उनके संबंधित न्यायालय के बाहर), उच्च न्यायालयों के पीयूज न्यायाधीश (उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में)

  • अठाहरवां नागरिक- राज्यों (उनके संबंधित राज्यों के बाहर) में कैबिनेट मंत्री, राज्य विधान मंडलों के सभापति और अध्यक्ष (उनके संबंधित राज्यों के बाहर), एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग के अध्यक्ष, उप अध्यक्ष और राज्य विधान मंडलों के उपाध्यक्ष (उनके संबंधित राज्यों में), मंत्री राज्य सरकारों (राज्यों में उनके संबंधित राज्यों), केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और कार्यकारी परिषद, दिल्ली (उनके संबंधित संघ शासित प्रदेशों के भीतर) संघ शासित प्रदेशों में विधान सभा के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष, उनके संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों में

  • उन्नीसवां नागरिक- संघ शासित प्रदेशों के मुख्य आयुक्त, उनके संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों के उपमंत्री (उनके संबंधित राज्यों में), केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभा के उपाध्यक्ष और मेट्रोपॉलिटन परिषद दिल्ली के उपाध्यक्ष

  • बीसवां नागरिक- राज्य विधानसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन (उनके संबंधित राज्यों के बाहर)

  • इक्कीसवां नागरिक- सांसद सदस्य

  • बाईसवां नागरिक- राज्यों के डिप्टी मिनिस्टर्स (उनके संबंधित राज्यों के बाहर)

  • तेईसवां नागरिक- आर्मी कमांडर, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इन्हीं की रैंक के बराबर के अधिकारी, राज्य सरकारों के मुख्य सचिव, (उनके संबंधित राज्यों के बाहर), भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के सदस्य, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के सदस्य

  • चौबीसवां नागरिक- उप राज्यपाल रैंक के अधिकारी या इन्हीं के समक्ष अधिकारी

  • पच्चीसवां नागरिक- भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव

  • छब्बीसवां नागरिक- भारत सरकार के संयुक्त सचिव और समकक्ष रैंक के अधिकारी, मेजर जनरल या समकक्ष रैंक के रैंक के अधिकारी

  • सत्ताईसवां नागरिक- भारत के सत्ताईसवें नागरिक हो सकते हैं आप?

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