डेरे में चलती थी राम रहीम की अपनी ही 'सरकार', अलग करेंसी का होता था इस्तेमाल
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डेरे में चलती थी राम रहीम की अपनी ही 'सरकार', अलग करेंसी का होता था इस्तेमाल

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह रेप केस में दोषी ठहराए जाने के बाद यह डेरा लगातार विवादों में बना रहा है. इसके अंदर की कई राज अब बाहर निकल रहे हैं. 

डेरा परिसर के भीतर और इर्दगिर्द स्थित इन दुकानों पर नाम की शुरुआत में ‘सच’ लिखा होता था. (file)

सिरसा :  डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह रेप केस में दोषी ठहराए जाने के बाद यह डेरा लगातार विवादों में बना रहा है. इसके अंदर की कई राज अब बाहर निकल रहे हैं. डेरा परिसर करीब एक हजार एकड़ इलाके में फैला है, इसकी अपनी टाउनशिप है, अपने स्कूल हैं, खेल गांव, अस्पताल और सिनेमा हॉल भी है. इतना ही नहीं गुरमीत राम रहीम सिंह के अनुयायी, जो डेरे में दुकानों का संचालन करते थे वे ग्राहकों को छुट्टे देने के लिए अलग मुद्रा प्रणाली चलाते थे. 

  1. डेरा परिसर करीब एक हजार एकड़ इलाके में फैला है.
  2. डेरे की अपनी टाउनशिप है, स्कूल हैं, खेल गांव, अस्पताल और सिनेमा हॉल भी है.
  3. डेरे में प्लास्टिक के सिक्के चलते थे.

दुकानदार देते थे प्लास्टिक के सिक्के

डेरा परिसर के भीतर और इर्दगिर्द स्थित इन दुकानों पर नाम की शुरुआत में ‘सच’ लिखा होता था. ग्राहक अगर इंडियन करंसी में खुल्ले नहीं दे पाते थे तो दुकानदार इनके बदले पांच और दस रुपए के प्लास्टिक के सिक्के या टोकन उन्हें दिया करते थे. 

अलग-अलग कलर कोड के होते थे सिक्के

इन प्लास्टिक के सिक्कों पर लिखा होता था ‘धन धन सतगुरू तेरा ही आसरा, डेरा सच्चा सौदा सिरसा’, इनका इस्तेमाल ग्राहक बाद में ‘सच’ दुकानों से सामान खरीदने में कर सकते थे.डेरा मुख्यालय के इर्दगिर्द के दुकानदार ‘सच दुकानें’ चलाते थे उनके पास अलग-अलग कलर कोड के प्लास्टिक के सिक्के होते थे.

पत्रकारों को भी दिए गए थे प्लास्टिक के सिक्के

डेरा प्रमुख को सीबीआई अदालत द्वारा बलात्कार मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद डेरा मुख्यालय के इर्दगिर्द हालात का जायजा लेने सिरसा पहुंचे कुछ संवाददाताओं को भी भारतीय करंसी के स्थान पर ऐसे प्लास्टिक के सिक्के दिए गए.

शुक्रवार (25 अगस्त) को आया था रेप केस में फैसला

सीबीआई अदालत के जज जगदीप सिंह ने डेरा सच्चा सौदा के 50 वर्षीय प्रमुख राम रहीम को 2002 में एक अनाम लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किए गए मामले में बलात्कार का दोषी करार दिया. शिकायत में उन पर दो महिला अनुयायियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था. रिपोर्ट के आधार पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर उनके खिलाफ दिसंबर, 2002 में मामला दर्ज किया गया था. 

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