‘मेक इन इंडिया वीक’ के लिए गिरगांव चौपाटी पर समारोह आयोजित करने की अनुमति
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‘मेक इन इंडिया वीक’ के लिए गिरगांव चौपाटी पर समारोह आयोजित करने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने बंबई उच्च न्यायालय के एक आदेश पर आज रोक लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार को ‘मेक इन इंडिया वीक’ कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मुंबई के गिरगांव चौपाटी समुद्र तट पर एक समारोह आयोजित करने की अनुमति दी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे।

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बंबई उच्च न्यायालय के एक आदेश पर आज रोक लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार को ‘मेक इन इंडिया वीक’ कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मुंबई के गिरगांव चौपाटी समुद्र तट पर एक समारोह आयोजित करने की अनुमति दी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे।

न्यायमूर्ति एम वाई इकबाल अैर न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की एक पीठ ने राज्य की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की यह बात स्वीकार कर ली कि प्रस्तावित कार्यक्रम ‘भारत का गौरव’ है और प्रशासन ने तट पर कोई स्थायी ढांचा बनाने का प्रस्ताव नहीं रखा है। रोहतगी ने उस आशंका का भी विरोध किया कि इस प्रकार का समारोह आयोजित किए जाने से दक्षिण मुंबई में यातायात बधित होगा। उन्होंने कहा, कि मैं राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि राज्य यातायात के सुचारू संचालन को बाधित करेगा? उन्होंने कहा कि इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 56 देशों के प्रतिनिधि मंडलों और कई प्रतिनिधियों को भाग लेना है।

इसके बाद पीठ ने कहा कि हम नोटिस जारी करते हैं। इस बीच अपील ‘क’ ( समारोह आयोजित करने की स्वीकृति मांगने) के संदर्भ में अंतरिम राहत दी जाती है। उच्चतम न्यायालय ने समुद्र तट पर समारोह आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार करने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुनवाई करने पर एक फरवरी को सहमति जताई थी। राज्य ने अपनी याचिका में कहा था कि 13 से 18 फरवरी के बीच आयोजित किए जाने वाले इस समारोह का मकसद महाराष्ट्र में निवेश को आकषिर्त करना है और पहले भी गिरगांव तट पर कुछ समारोह आयोजित करने की अनुमति दी गई है।

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