SC ने रजनीकांत की पत्नी से जुड़ी फर्म को 6.2 करोड़ रुपये चुकाने के निर्देश दिए
Advertisement

SC ने रजनीकांत की पत्नी से जुड़ी फर्म को 6.2 करोड़ रुपये चुकाने के निर्देश दिए

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर भानुमति की पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि फर्म-मीडियावन ग्लोबल एन्टरटेन्मेन्ट लि-तीन महीने के भीतर एडी-ब्यूरो एडवरटाइजिंग प्रा लि. को उसकी बकाया राशि का भुगतान नहीं करती है तो लता को इस संबंध में दिए गए आश्वासन के अनुरूप इस राशि का भुगतान करना होगा.

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत से संबंधित एक फर्म को रविवार को निर्देश दिया कि वह फिल्म कोचादायान के निर्माण के बाद उसे पैसा देने वाली विज्ञापन एजेन्सी को उसकी 6.2 करोड़ रूपए की बकाया राशि का भुगतान करे. लता इस फर्म में निदेशक हैं. न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर भानुमति की पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि फर्म-मीडियावन ग्लोबल एन्टरटेन्मेन्ट लि-तीन महीने के भीतर एडी-ब्यूरो एडवरटाइजिंग प्रा लि. को उसकी बकाया राशि का भुगतान नहीं करती है तो लता को इस संबंध में दिए गए आश्वासन के अनुरूप इस राशि का भुगतान करना होगा.

और क्या कहा कोर्ट ने?
पीठ ने कहा, ‘‘तीन महीने की इस अवधि में यदि कंपनी-मीडियावन ग्लोबल एन्टरटेन्मेन्ट लि- शेष बकाया राशि का भुगतान नहीं करती है , प्रतिवादी आरोपी (लता रजनीकांत) ने इस राशि का भुगताने करने का न्यायालय के समक्ष आश्वासन दिया है.’’  पीठ ने कहा, ‘‘प्रतिवादी आरोपी की ओर से दिये गये उक्त बयान के आधार पर हम इस मामले को तीन महीने के लिये स्थगित करते हैं.’’ इस मामले में अब तीन जुलाई को आगे विचार होगा.

हमारे गठबंधन के बारे में समय ही बताएगा, रजनीकांत और कमल हासन ने कहा

शीर्ष अदालत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 10 मार्च, 2016 के आदेश के खिलाफ विज्ञापन एजेन्सी की याचिका पर यह आदेश दिया. उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश के बाद लता के खिलाफ शुरू की गयी कार्यवाही निरस्त कर दी थी.

(इनपुट - भाषा)

Trending news