विस्फोटक बरामदगी मामला: अदालत ने 3 आरोपियों की ATS हिरासत 28 अगस्त तक बढ़ाई
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विस्फोटक बरामदगी मामला: अदालत ने 3 आरोपियों की ATS हिरासत 28 अगस्त तक बढ़ाई

एक अदालत ने एक दक्षिणपंथी समूह के तीन संदिग्ध सदस्यों की पुलिस हिरासत को आज 28 अगस्त तक बढ़ा दिया. 

एटीएस ने आरोपियों की हिरासत की अवधि 15 दिन तक बढ़ाने का आग्रह किया था.(प्रतीकात्मक तस्वीर)

मुम्बई: यहां की एक अदालत ने एक दक्षिणपंथी समूह के तीन संदिग्ध सदस्यों की पुलिस हिरासत को आज 28 अगस्त तक बढ़ा दिया. इन तीनों को महाराष्ट्र में कथित रूप से विस्फोट करने की साजिश रचने के लिए गिरफ्तार किया गया था. महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने वैभव राउत (40) को मुम्बई के निकट नल्लासोपारा से 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था. इसके बाद पालघर जिले से शरद कलास्कर (25) और पुणे से सुधांवा गोंधालेकर (39) को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार किये गये आरोपियों की आज पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त हो गई थी और उन्हें न्यायाधीश विनोद पडाल्कर के समक्ष पेश किया गया.

एटीएस ने अदालत को बताया कि सोलापुर जिले के नतेपुते गांव से प्रसाद देशपांडे नामक एक व्यक्ति के घर से कुछ पत्रों के साथ हथियार और विस्फोटक पदार्थ बरामद किये गये थे. बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि आरोपियों को एटीएस की हिरासत में दिये जाने की और जरूरत नहीं है क्योंकि जब्त सबूत की जांच करना फोरेंसिक विशेषज्ञों का काम है.

हालांकि अभियोजन पक्ष ने कहा कि बिना हिरासत में लिये पूछताछ से जांच का काम प्रभावित होगा. एटीएस ने आरोपियों की हिरासत की अवधि 15 दिन तक बढ़ाने का आग्रह किया था लेकिन अदालत ने आरोपियों की पुलिस रिमांड को 28 अगस्त तक बढ़ाया. इन तीनों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के आतंकवाद संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था.

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