विस्फोट जखीरा मामला: अदालत ने 2 लोगों को 17 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा
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विस्फोट जखीरा मामला: अदालत ने 2 लोगों को 17 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा

एटीएस ने अदालत से आरोपियों को रिमांड पर देने की मांग करते हुए बताया कि उन्होंने जलगांव और नासिक में रेकी की थी.

विवार दोपहर को उन्हें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद पाडलकर के समक्ष पेश किया गया.(प्रतीकात्मक तस्वीर)

मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने महाराष्ट्र में विस्फोट करने के लिए लाए गए विस्फोटक की बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किए गए दो लोगों को 17 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. वासुदेव सूर्यवंशी (29) और लीलाधर ऊर्फ विजय उर्फ भाय्या लोढ़ी (32) को महाराष्ट्र आतंक विरोधी दस्ते (एटीएस) ने जलगांव जिले के सकरी इलाके से गिरफ्तार किया था. उन्हें हिरासत में लिए जाने के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई थी. रविवार दोपहर को उन्हें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद पाडलकर के समक्ष पेश किया गया. 

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एटीएस ने अदालत से आरोपियों को रिमांड पर देने की मांग करते हुए बताया कि उन्होंने जलगांव और नासिक में रेकी की थी.उसने कहा कि हिंदुत्व विचारधारा का विरोध करने वाले और हिंदू विरोधी फिल्म बनाने वाले लोग उनके रडार पर थे. एटीएस ने कहा कि अभी यह पता लगाया जाना बाकी है कि इन आरोपियों ने पहले गिरफ्तार किए गए पांच लोगों के साथ ही रेकी की थी या नहीं.

मामले में पिछले माह एटीएस ने वैभव राउत, शरद कलास्कर, सुधन्वा गोंधलेकर,श्रीकांत पांगारकर और अविनाश पवार को गिरफ्तार किया था. 

इनपुट भाषा से भी 

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