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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने मंगलवार को राज्य के सभी 75 जिलों में नाइट कोरोना कर्फ्यू (Night corona curfew) में 21 जून से दो घंटे और छूट देने का फैसला किया है. फैसले के मुताबिक नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा. अभी तक शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है.
Covid-19 प्रबंधन की मंगलवार को बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) में और 2 घंटे छूट देने का निर्देश दिया. अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने एक बयान में कहा, 'कोविड संक्रमण (Coronavirus) के लिहाज से बेहतर होती स्थितियों के बीच आने वाले सोमवार, 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में और छूट दी जाएगी.' उन्होंने बताया कि 'नाइट कोरोना कर्फ्यू रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक प्रभावी होगा.'
ACS नवनीत सहगल ने कहा, 'Covid-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ रेस्टोरेंट और मॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे. इसी तरह, पार्क, स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की परमीशन भी दी जाएगी. इन सभी जगहों पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी और नई व्यवस्था के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन समय से जारी कर दी जाए.'
बता दें कि 9 जून से उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सभी 75 जिलों में कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) में छूट देते हुए सरकार ने सिर्फ शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रखने का निर्देश दिया था. मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक अब 21 जून से नाइट कोरोना कर्फ्यू में 2 घंटे की और छूट मिल जाएगी. बयान के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में निर्देश दिया कि प्रदेश में कोरोना वायारस महामारी की स्थिति और नियंत्रित होती जा रही है.
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वहीं सीएम योगी ने कहा कि Covid-19 की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए सभी जरूरी प्रबंध किए जा रहे हैं. बयान में बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए घर-घर मेडिकल किट वितरण का विशेष कार्यक्रम आज से शुरू किया गया है. यह अभियान सरकार की प्राथमिकता पर रहेगा. जिलों में प्रभारी मंत्री निगरानी समितियों को दवाई-किट प्रदान करेंगे. सीएम ने कहा, निगरानी समितियां जब दवाई-किट दें तो लाभार्थी का नाम-पता फोन नम्बर दर्ज करेंगे.
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