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नई दिल्ली: ट्रैफिक रूल्स (Traffic Rules) की अनदेखी भारी पड़ सकती है. अब दिल्ली में बिना पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) के गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है. दिल्ली सरकार ने वाहन मालिकों से वैध पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट लेकर चलने की अपील की है. इस बाबत परिवहन विभाग की ओर से रविवार को जारी एक सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया गया है.
परिवहन विभाग की ओर से रविवार को जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया कि वैध पीयूसी के बिना पकड़े जाने पर तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है. इसके अलावा वाहन मालिकों को छह महीने जेल की सजा या 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनों भुगतना पड़ सकता है.
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नोटिस में कहा गया, 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में सभी वाहन मालिकों से अनुरोध किया है कि वे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के साथ ही वाहन चलाएं.' वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण कारक तत्वों जैसे कार्बन डाईऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए उनकी नियमित जांच की जाती है जिसके बाद पीयूसी दिया जाता है.
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