अदालत ने दोनों महिलाओं से बलात्कार करने के जुर्म में गुरमीत को 10-10 साल जेल की सजा सुनाई और साफ कर दिया कि दोनों सजा बारी-बारी से चलेगी.
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रोहतक : रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद सीबीआई जज जगदीप सिंह ने बाबा को लेकर कई तल्ख टिप्पणियां की. राम रहीम की तरफ से की गई रहम की अपील पर जज ने कहा कि इस तरह की शर्मनाक हरकत करने वाले व्यक्ति को नरमी पाने का कोई हक नहीं है, जिसे न तो इंसानियत की चिंता है और न ही उसके स्वभाव में दया-करुणा का कोई भाव है. जज ने कहा कि किसी धार्मिक संगठन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की ओर से किए गए ऐसे आपराधिक कृत्य से आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संस्थाओं की छवि धूमिल हुई है.
सीबीआई जज ने कहा कि अपनी दो 'भोली-भाली और अंध भक्तों' से रेप के जुर्म में सजा सुनाने के दौरान कोई नरमी बरतने से इनकार करते हुए सीबीआई जज जगदीप सिंह ने कहा कि पीड़ित लड़कियों ने डेरा प्रमुख को भगवान माना, लेकिन उसने गंभीर धोखा किया. अदालत ने दोनों महिलाओं से बलात्कार करने के जुर्म में गुरमीत को 10-10 साल जेल की सजा सुनाई और साफ कर दिया कि दोनों सजा बारी-बारी से चलेगी, यानी डेरा प्रमुख को कुल 20 साल जेल में बिताने होंगे.
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सीबीआई अदालत के जज ने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति को नरमी पाने का कोई हक नहीं है जिसे न तो इंसानियत की चिंता है और न ही उसके स्वभाव में दया-करुणा का कोई भाव है. उन्होंने कहा कि किसी धार्मिक संगठन की अगुवाई कर रहे व्यक्ति की ओर से किए गए ऐसे आपराधिक कृत्य से देश में सदियों से मौजूद पवित्र आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संस्थाओं की छवि धूमिल होना तय है.
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अदालत ने बलात्कार के दोनों मामलों में डेरा प्रमुख पर 15-15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और कहा कि दोनों पीड़ित लड़कियों को मुआवजे के तौर पर 14-14 लाख रुपए मिलेंगे. रेप के अपराध में गुरमीत राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाने के दौरान जज ने कोई नरमी बरतने से साफ इनकार कर दिया. गुरमीत राम रहीम को 20 साल जेल की सजा सुनाने वाले जज जगदीप सिंह सोमवार को सोशल मीडिया में छाए रहे और इस महत्वपूर्ण फैसले को लेकर उनकी जमकर तारीफ की गई.