....जब पूछताछ के दौरान लालू ने सीबीआई अधिकारियों से मांगा 'कम मसालेदार खाना'
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....जब पूछताछ के दौरान लालू ने सीबीआई अधिकारियों से मांगा 'कम मसालेदार खाना'

सीबीआई अधिकारियों ने लालू यादव की मांग स्वीकारी और जीरा राइस, आलू चोखा और अरहर दाल उपलब्ध कराया.

 सीबीआई अधिकारियों ने लालू यादव से लगभग 7 घंटे पूछताछ की....(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आईआरसीटीसी होटल कांट्रैक्ट मामले में अनियमितताओं को लेकर भेजे गए समन पर गुरुवार को नई दिल्ली में सीबीआई के समक्ष पेश हुए. सीबीआई के प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने बताया, "लालू प्रसाद पूर्वाह्न् करीब 11.30 बजे लोधी रोड स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो के मुख्यालय में पेश हुए." सीबीआई अधिकारियों ने उनसे 7 घंटे पूछताछ की. पूछताछ के दौरान लालू यादव ने अधिकारियों से कम मसालेदार खाने का अनुरोध किया. अधिकारियों ने भी उन्हें जीरा राइस, आलू चोखा और अरहर दाल भी उपलब्ध कराया.

  1. 26 सितंबर को लालू और उनके बेटे तेजस्वी यादव को समन जारी किया था
  2. दोनों को क्रमश: पांच और छह अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया था
  3. बीते 16 मई को आयकर विभाग ने लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर छापेमारी की थी

सीबीआई ने 26 सितंबर को राजद प्रमुख और उनके बेटे तेजस्वी यादव को इस मामले में ताजा समन जारी किया था. जांच एजेंसी ने दोनों को ताजा समन इससे पहले के दो समन के दौरान पेश नहीं होने के बाद जारी किया था. सीबीआई ने दोनों को क्रमश: पांच और छह अक्टूबर को मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा था.

सीबीआई ने वर्ष 2006 में रांची और पुरी में आईआरसीटीसी के होटलों को कांट्रैक्ट देने में कथित अनियमितता बरतने के आरोप में पांच जुलाई को लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था. तत्कालीन रेलमंत्री लालू यादव ने एक निजी कंपनी को यह कांट्रैक्ट दिया था. सीबीआई ने बताया कि यह कांट्रैक्ट विजय और विनय कोच्चर के स्वामित्व वाले सुजाता होटल्स को बिहार में मुख्य जगह पर जमीन देने के बदले दिया गया था.

सीबीआई की प्रथम दृष्टया जांच में पता चला कि यह जमीन कोच्चरों ने डिलाइट मार्केटिंग एंड पेमेंट को बेचा, जिसकी व्यवस्था अहलुवालिया कांट्रेक्टर और इसके प्रमोटर बिक्रमजीत सिंह अहलुवालिया के द्वारा की गई थी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस मामले में अहलुवालिया से पूछताछ कर चुका है. ईडी ने 27 जुलाई को सीबीआई के एफआईआर के आधार पर धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत लालू यादव व अन्य पर अलग से मामला दर्ज किया था.

(इनपुट आईएएनएस से भी)

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