UP Govt Jobs: युवाओं के लिए सुनहरा मौका, यूपी के इस विभाग में निकली 1,080 रिक्तियां
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UP Govt Jobs: युवाओं के लिए सुनहरा मौका, यूपी के इस विभाग में निकली 1,080 रिक्तियां

UP District Court Vacancies: युवाओं को उत्तर प्रदेश की जिला अदालतों में नौकरी करने का सुनहरा मौका जल्दी ही मिल सकता है. राज्य की विभिन्न जिला अदालतों में कुल 1,080 पद रिक्त हैं. केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने यह जानकारी दी है.

 

UP Govt Jobs: युवाओं के लिए सुनहरा मौका, यूपी के इस विभाग में निकली 1,080 रिक्तियां

UP District Court 1080 Vacancies: उत्तर प्रदेश की विभिन्न जिला अदालतों में कुल 1,080 पद रिक्त हैं. केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने यह जानकारी साझा की है. गुरुवार को उन्होंने राज्यसभा सांसद नीरज शेखर के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है.

न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से रिजिजू ने कहा, "इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में ज्यूडिशियल ऑफिसर के 1,080 पद रिक्त हैं."

जानें कहां कितनी है वैकेंसी
इलाहाबाद हाई कोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक मंत्रालय द्वारा जिलेवार आंकड़े प्रस्तुत कि गए हैं. जारी किए गए इन आकड़ों के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) में 33 पद रिक्त हैं. वहीं, आगरा और वाराणसी में 29, गाजीपुर में 26 पद खाली हैं. जबकि, आजमगढ़ में 25 पद और इलाहाबाद 24 पद खाली हैं.

इसके अलावा बिहार में रिक्तियों के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, "पटना उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार 1 मार्च 2023 तक बिहार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज्यूडिशियल ऑफिसर्स के कुल 457 पद खाली हैं." 

मंत्री ने कहा, "पटना हाई कोर्ट ने सूचित किया है कि ज्यूडिशियल ऑफिसर्स की रिक्ति स्थिति को जिलेवार बनाए नहीं रखा जा रहा है."

बीजेपी सांसद के सवाल का दिया ये जवाब
बीजेपी सांसद ने सवाल किया था कि क्या उच्च न्यायालयों ने मामलों की निर्भरता पर नौकरी की रिक्तियों के प्रभाव को संबोधित किया है. केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने इस सवाल का जवाब दिया. उन्होंने कहा, "किसी भी हाई कोर्ट द्वारा रिक्ति और पेंडेंसी (लंबितता) के बीच को-रिलेशन का कोई विशिष्ट मूल्यांकन नहीं किया गया है.

उन्होंने कहा कि, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सूचित करते हुए अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट पेश की है. जिसमें बकाया समिति ने सुझाव दिया है कि ज्यूडिशियल ऑफिसर्स के साथ-साथ समय पर उनके असिस्टेंट स्टाफ की भर्ती और नियुक्ति की जानी चाहिए."

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