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नई दिल्ली : नागर विमानन मंत्रालय ने दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के बारे में सरकारी अंकेक्षक कैग के आकलन को गलत बताया है। कैग ने कहा है कि दिल्ली अंततरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के संचालक कंपनी को अवांछित लाभ दिए गए।
मंत्रालय ने दिल्ली संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के समक्ष दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (डायल) पर अंकेक्षक के आकलन का बिंदुवार खंडन किया है। इसमें कहा गया है कि संयुक्त उद्यम सहयोगियों का चयन तय प्रक्रिया के तहत किया गया। यह चयन केंद्रीय मंत्रिमंडल तथा अधिकारसंप्पन मंत्री समूह के फैसलों के हिसाब से किया गया।
इसमें कहा गया है कि प्रक्रिया की कानूनी जांच भी हुई और इसकी पुष्टि उच्चतम न्यायालय ने भी कहा।
मंत्रालय ने पीएसी को लिखित रूप से सूचित किया है, किसी भी चरण पर विसंगति नहीं पाई गई। पूरी प्रक्रिया की नौ स्तरों पर जांच हुई। परिचालन प्रबंधन एवं विकास समझौते (ओएमडीए) तथा एयरपोर्ट इकनामिक रेग्यूलेटरी अथारिटी (एईआरए) कानून में टकराव के कैग के आकलन पर मंत्रालय ने कहा है ओएमडी समझौता एईआरए अधिनियम से पहले का है। (एजेंसी)