बेनजीर भुट्टो हत्या मामला: मुशर्रफ की जमानत याचिका खारिज
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बेनजीर भुट्टो हत्या मामला: मुशर्रफ की जमानत याचिका खारिज

पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने न्यायाधीशों को नजरबंद मामले में संकटों में घिरे पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की जमानत याचिका को आज खारिज कर दिया।

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने न्यायाधीशों को नजरबंद मामले में संकटों में घिरे पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की जमानत याचिका को आज खारिज कर दिया। हालांकि एक अन्य अदालत ने 2007 के बेनजीर भुट्टो हत्या मामले में उन्हें रिहा करने का आदेश दिया।
आतंकवाद निरोधक न्यायालय के वकील कौसर अब्बास जैदी ने मुशर्रफ की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने इससे पहले मुशर्रफ की जमानत यचिका पर मामले की सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
सुनवाई के दौरान सरकारी वकील अमीर नदीम तबिश ने कहा कि न्यायाधीशों और उनके परिवारों को महीनों तक उनके घरों में नजरबंद रखा गया। पूर्व सैन्य प्रमुख के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और उन्हें जमानत नहीं प्रदान की जानी चाहिए।
डान समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार मुशर्रफ के वकील इलियास सिद्दिकी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि मुशर्रफ को जमानत प्रदान कर दी जाये।
इस बीच एक अन्य अदालत ने बेनजीर भुट्टो हत्या मामले में 20 मई को मुशर्रफ को जमानत प्रदान की। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार रिहाई का आदेश एक-एक लाख रूपये का मुचलका देने के बाद दिया गया। (एजेंसी)

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