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नई दिल्ली : सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि गिरफ्तार सीबीआई अधिकारी विवेक दत्त ‘अवैध पारितोषण’ के बदले में धोखाधड़ी के एक मामले का निपटारा करने के लिए अन्य आरोपियों के साथ साठगांठ करके ‘अवांछित गतिविधियों’ में शामिल थे। विवेक दत्त कोयला घोटाले की जांच कर रहे दल के अहम सदस्य हैं।
दत्त, सीबीआई निरीक्षक राजेश चंद्र कर्नाटक, कथित बिचौलिया राजेश पचीसिया और व्यापारी दिनेश चंद गुप्ता को जांच एजेंसी ने कल गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों को आज यहां की एक अदालत ने 21 मई तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज प्राथमिकी में सीबीआई ने कहा कि उसे सूचना मिली थी कि पुलिस अधीक्षक दत्त पचीसिया और अन्य के साथ साठगांठ करके अवांछित गतिविधियों में शामिल रहे हैं। पचीसिया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का व्यापार करता है।
प्राथमिकी में कहा गया है, ‘भरोसेमंद सूचना मिली है कि दत्त और कर्नाटक बिचौलिया पचीसिया और अन्य के साथ साठगांठ करके अवांछित गतिविधियों में शामिल हैं।’ इसमें यह भी कहा गया है कि पचीसिया पूर्व में आगंतुकों के रजिस्टर में कोई एंट्री दर्ज किए बिना कई बार दत्त के कार्यालय में गया। (एजेंसी)