`सरकारी सेवाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं`

सरकार ने गुरुवार को बताया कि बैंक में खाता खोलने, स्कूलों में प्रवेश और पासपोर्ट हासिल करने जैसी सरकारी सेवाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ल ने राज्यसभा को बताया कि किसी भी व्यक्ति के लिए बैंक में खाता खोलने, स्कूलों में प्रवेश और पासपोर्ट हासिल करने जैसी सरकारी सेवाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है।

नई दिल्ली : सरकार ने गुरुवार को बताया कि बैंक में खाता खोलने, स्कूलों में प्रवेश और पासपोर्ट हासिल करने जैसी सरकारी सेवाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ल ने राज्यसभा को बताया कि किसी भी व्यक्ति के लिए बैंक में खाता खोलने, स्कूलों में प्रवेश और पासपोर्ट हासिल करने जैसी सरकारी सेवाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है।
उन्होंने हालांकि बताया कि उपभोक्ताओं के लिए अपना आधार नंबर बैंक खाते में जुड़वाना जरूरी है ताकि उन्हें उनके इलाके में घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) के लिए प्रत्यक्ष नगद अंतरण योजना की शुरुआत के तीन माह बाद एलपीजी पर सब्सिडी का लाभ मिल सके।
एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शुक्ल ने यह जानकारी दी। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि इस साल 26 जुलाई तक कुल 39,36,31,058 आधार संख्याएं सृजित की गईं। इनमें से दिल्ली से संबंधित आधार संख्याएं 1,44,34,362 थीं। इनके अलावा 42.65 करोड़ आधार संख्याओं के सृजन की प्रक्रिया जारी थी। शुक्ल ने आश्वासन दिया कि नामांकन एजेंसियों द्वारा एकत्र आंकड़ों का दुरूपयोग किए जाने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही आंकड़े कूट संकेतों में बदल कर डिजिटल फार्मेट में संग्रहित किये जाते हैं। बाद में यूआईडीएआई या पंजीयकों की निजी डिजिटल कुंजी का उपयोग करके ही इस आंकड़े तक पहुंचा जा सकता है। (एजेंसी)

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