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नई दिल्ली : केंद्र सरकार की वाहनों से पथकर लेने की नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। शीर्ष अदालत ने बुधवार को सवाल उठाया कि जब सरकार सुगम सड़कें उपलब्ध नहीं करा सकती तो लोगों पर पथकर क्यों लगाया जा रहा है।
न्यायमूर्ति डीके जैन और न्यायमूर्ति अनिल आर दवे की पीठ ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पथकर लेने की नीति पर जवाब मांगा है। पीठ ने कहा कि आपकी नीति क्या है। जनता को इस बारे में जरूर पता होना चाहिए। यह (सड़कें बनाना) केवल बिल्डिरों और ठेकेदारों को मदद करने के लिए नहीं होना चाहिए। मुझे आपकी नीति समझ नहीं आती।
हम जानना चाहते हैं कि आपकी नीति क्या है। लोग पथकर क्यों दे जब वाहन चलाने के लिए उनके पास समतल सड़कें नहीं हैं। पीठ ने टिप्पणी की कि सड़कों की स्थिति देखिए। इसकी वजह से गंभीर हादसे होते हैं लेकिन यात्रियों को पथकर देना पड़ता है।
पीठ एनजीओ ‘पीपुल्स वाइस’ की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें केंद्र को देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर कथित रूप से मनमाने तरीके से पथकर लेने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई।
(एजेंसी)