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पटना : बिहार में यदि आपने किसी महिला को मिस्ड कॉल किया तो फिर आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है।
सीआईडी महानिरीक्षक (कमजोर तबका) अरविंद पांडे ने कल सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, सरकारी रेल पुलिस के अधीक्षकों को परिपत्र जारी कर उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा कि पुलिस ऐसे मामलों की अत्यंत गंभीरता से जांच करे और कार्रवाई करे।
पांडे ने कहा, महिलाओं को बार बार मिस्ड कॉल करना गंभीर मुद्दा है। इससे वे असुरक्षित महसूस करती हैं और उनके मन की शांति चली जाती है। हमने इसे भादसं की धारा 354 डी (एक) और (दो) के तहत पीछा करने के अपराध के रूप में लेने का फैसला किया है।
हालांकि सीआईडी महानिरीक्षक (कमजोर तबका) ने कहा कि यदि एक-दो बार मिस्ड कॉल हो, पुलिस अधिकारी उसे नजरअंदाज करें लेकिन यदि महिलाओं को परेशान करने के इरादे से बार बार मिस्ड कॉल किया जाए तो उसपर कड़ी कार्रवाई करें।