Pakistan: इमरान खान को जेल या बेल? पूर्व पीएम की जमानत याचिका पर लाहौर HC ने सुरक्षित रखा फैसला
Advertisement
trendingNow11698208

Pakistan: इमरान खान को जेल या बेल? पूर्व पीएम की जमानत याचिका पर लाहौर HC ने सुरक्षित रखा फैसला

Imran Khan Bail Plea: इमरान खान ने याचिका में कहा गया है, ‘मुझे राजनीतिक रूप से पीड़ित किया जा रहा है. गिरफ्तारी का खतरा है क्योंकि पुलिस ने मुझे कई मामलों में नामजद किया है.‘ पीटीआई प्रमुख ने मामले में पंजाब महानिरीक्षक और महाधिवक्ता को प्रतिवादी बनाया है.

Pakistan: इमरान खान को जेल या बेल? पूर्व पीएम की जमानत याचिका पर लाहौर HC ने सुरक्षित रखा फैसला

Imran Khan News: लाहौर उच्च न्यायालय (LHC) ने मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पंजाब प्रांत में उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में जमानत की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. खान के खिलाफ ये मामले पिछले हफ्ते भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन करने को लेकर दर्ज हुए हैं.

70 वर्षीय खान ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) से जमानत पर रिहा होने के एक दिन बाद शनिवार को याचिका दायर की थी.

खान की गैरमौजूदगी पर अदालत ने उठाए सवाल
सुनवाई की शुरुआत में, अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख खान की अनुपस्थिति के बारे में पूछताछ की. सवाल के जवाब में खान के वकील ने कहा कि वह सुबह 11 बजे अदालत में पेश होंगे.

पंजाब की अंतरिम सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह अस्वीकार्य है, ‘इमरान खान अदालत में पेश भी नहीं हुए हैं और सुरक्षात्मक जमानत मांग रहे हैं.’ इस पर खान के वकील ने तर्क दिया कि पीटीआई प्रमुख गिरफ्तारी से पहले की जमानत मांग रहे थे, सुरक्षात्मक जमानत नहीं. उन्होंने कोर्ट से इस मामले को बड़ी बेंच को भेजने की गुजारिश की.

क्या कहा गया है खान की याचिका में?
याचिका में कहा गया है, ‘मुझे राजनीतिक रूप से पीड़ित किया जा रहा है. गिरफ्तारी का खतरा है क्योंकि पुलिस ने मुझे कई मामलों में नामजद किया है.‘ पीटीआई प्रमुख ने मामले में पंजाब महानिरीक्षक और महाधिवक्ता को प्रतिवादी बनाया है.

बता दें खान शुक्रवार को जमानत मिलने के बावजूद फिर से गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को IHC परिसर में घंटों बंद करने के बाद शनिवार को अपने लाहौर घर लौट आए. इस बीच, IHC ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख की जमानत को हिंसा भड़काने और देशद्रोह से संबंधित दो मामलों में 8 जून तक बढ़ा दिया.

IHC ने 70 वर्षीय खान को 9 मई के बाद दर्ज सभी मामलों में गिरफ्तार करने से रोकते हुए 70 वर्षीय खान को जमानत दे दी थी और उन्हें 15 मई को आगे की राहत के लिए लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा था.

अल कादिर ट्रस्ट मामले में, जिसमें राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने 9 मई को पूर्व पीएम गिरफ्तार किया था, IHC ने उन्हें दो सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने IHC परिसर से खान की गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया था और मामले को IHC को भेज दिया था.

पंजाब पुलिस ने 10 मई को खान और उनकी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर हमला करने और लाहौर में कॉर्प्स कमांडर हाउस में आग लगाने के अलावा उनके खिलाफ अपने समर्थकों को राज्य की इमारतों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने और नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाने के लिए पांच अन्य प्राथमिकी दर्ज की थी.

खान और उनके डिप्टी शाह महमूद कुरैशी और अन्य के खिलाफ पिछले मंगलवार को लाहौर छावनी में 'जिन्ना हाउस' के नाम से मशहूर वरिष्ठ सैन्य कमांडर के घर पर हमला करने के लिए हत्या, आतंकवाद और 20 अन्य जघन्य अपराधों के तहत मामला दर्ज किया गया है.

IHC परिसर में पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा मंगलवार को खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान में अशांति फैल गई जो शुक्रवार तक जारी रही. हिंसक प्रदर्शनों में कई मौतें हुईं और प्रदर्शनकारियों द्वारा दर्जनों सैन्य और राज्य प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया गया.

(इनपुट - ANI)

Trending news