सुप्रीम कोर्ट से अनुराग ठाकुर को मिली राहत, झूठी गवाही की कार्रवाई बंद की
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सुप्रीम कोर्ट से अनुराग ठाकुर को मिली राहत, झूठी गवाही की कार्रवाई बंद की

बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को उच्चतम न्यायालय से राहत मिल गई है. न्यायालय ने उनकी ओर से निजी तौर पर और बिना शर्त माफी मांगने के बाद उनके खिलाफ अवमानना और झूठी गवाही के संबंध में कार्रवाई बंद कर दी.

सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर का माफीनामा मंजूर किया

नई दिल्ली : बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को उच्चतम न्यायालय से राहत मिल गई है. न्यायालय ने उनकी ओर से निजी तौर पर और बिना शर्त माफी मांगने के बाद उनके खिलाफ अवमानना और झूठी गवाही के संबंध में कार्रवाई बंद कर दी.

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ ने ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई तब बंद कर दी जब उनके वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया ने कहा कि पूर्व बीसीसीआई प्रमुख और भाजपा सांसद ने दिल से अफसोस प्रकट किया है.

पीठ ने कहा , ‘‘अवमानना करने वाले की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया है. वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया के आश्वासन के बाद अवमानना करने वाला (ठाकुर) न्यायालय में निजी तौर पर मौजूद है. अवमानना करने वाले ने अफसोस प्रकट किया है और कहा है कि हलफनामे में जो भी कहा गया है वह दिल से कहा गया है. ’’ पीठ में न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ भी थे.

बता दें कि ठाकुर ने गुरुवार को शीर्ष अदालत में नया माफीनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांगी है. इस माफीनामे में अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कुछ गलतफहमी और गलत सूचना की वजह से उनसे यह हुआ. उन्होंने कोर्ट के गौरव को कभी कमतर नहीं समझा. इसके लिए वे बेहिचक बिना शर्त और स्पष्ट रूप से कोर्ट से माफी मांगते हैं.

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को 14 जुलाई को कोर्ट में पेश होने कहा था. कोर्ट ने कहा था कि ठाकुर बिना शर्त माफीनामा दाखिल करें. पहले दाखिल किए गए माफीनामे को नामंजूर करते हुए कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि माफीनामे की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए और इसमें गोलमोल नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर अनुराग ठाकुर बिना शर्त माफी मांगते है तो अदालत उन्हें माफ भी कर सकती है.

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