स्पॉट फिक्सिंग में फंसे श्रीसंत के बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने BCCI से 4 हफ्तों में मांगा जवाब
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स्पॉट फिक्सिंग में फंसे श्रीसंत के बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने BCCI से 4 हफ्तों में मांगा जवाब

श्रीसंत पर लगे आजीवन बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से 4 हफ्तों में जवाब मांगा हैश्रीसंत ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें बीसीसीआई द्वारा 2013 में आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का दोषी पाए जाने के बाद आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था.

श्रीसंत को एक बार हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से राहत मिल चुकी है. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट सोमवार को क्रिकेटर एस श्रीसंत के स्पॉट फिक्सिंग मामले में सुनवाई हुई. श्रीसंत पर लगे आजीवन बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है. गौरतलब है कि श्रीसंत ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें बीसीसीआई द्वारा 2013 में आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का दोषी पाए जाने के बाद आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था. 1 फरवरी को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ के सामने इस मामले के आने के बाद उन्होंने इसे रोस्टर के अनुसार एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था.

  1. फिक्सिंग में फंसे श्रीसंत अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं
  2. पहले उन्हें हाईकोर्ट की सिंगल बैंच से राहत मिली थी
  3. जब बोर्ड ने फिर से याचिका दाखिल की तब झटका लगा

इस पीठ ने कहा, '' इस मामले को पांच फरवरी को रोस्टर के मुताबिक उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जाए. इससे पहले हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने 34 वर्षीय इस तेज गेंदबाज पर एकल पीठ के उस फैसले को पलट दिया था जिसमें 7 अगस्त 2017 को इस मामले में कोर्ट ने अपने फैसले में बीसीसीआई द्वारा लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को निरस्त करते हुए कहा था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड श्रीसंत के ऊपर लगाए प्रतिबंध को सही ठहराने में पूरी तरह से विफल रहा है.

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बोर्ड को फटकार भी लगाई थी. कोर्ट ने कहा था कि बोर्ड ने कार्रवाई करते वक्त सभी सबूतों पर ध्यान नहीं दिया. उसने सिर्फ एक हिस्से को आधार बनाते हुए उन पर बैन लगाया था.केरल हाईकोर्ट ने इससे पहले श्रीसंत को बीसीसीआई के दायरे में आने वाली किसी भी क्रिकेट एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेने के आदेश दिए थे. इसके बाद श्रीसंत ने केरल कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी है. साल 2016 में दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने श्रीसंत को आरोपी मानते हुए इस मामले में उन पर सभी चार्ज तय किए थे. 

हाईकोर्ट ने बैन कायम रखा था
आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के मामले में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की एक याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने श्रीसंत पर लगाए गए आजीवन बैन को यथावत रखा जिसके बाद श्रीसंत ने कहा कि वह आईपीएल 2013 के दौरान स्पॉट फिक्सिंग के कथित आरोपों के लिये बीसीसीआई द्वारा उन पर लगाये गए आजीवन प्रतिबंध को हटवाने की अपनी आखिरी कोशिश के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

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श्रीसंत ने कहा, मेरे पास अब केवल यही विकल्प बचा है कि मैं सु्प्रीम कोर्ट की शरण में जाऊं. क्रिकेट के अलावा मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है. मैं अपने अधिकारों के लिये लडूंगा. उन्होंने कहा कि यह मामला केवल देश की तरफ से खेलने से नहीं जुड़ा है, बल्कि यह सम्मान वापस पाने की बात है.

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