पाकिस्तान: चुनाव रैली में दिखा नवाज शरीफ का दामाद, पुलिस ने दबोचा
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पाकिस्तान: चुनाव रैली में दिखा नवाज शरीफ का दामाद, पुलिस ने दबोचा

कैप्टन (सेवानिवृत्त) मुहम्मद सफदर, उनकी पत्नी मरियम और शरीफ को शुक्रवार को एवेनफील्ड संपत्ति मामले में कैद की सजा सुनाई गई थी.

सफदर को एन ए बी के अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया.(फाइल फोटो)

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद को रविवार(8 जुलाई) को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वह पनामा पेपर मामले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषसिद्धि के दो दिन बाद अपने समर्थकों की रैली का नेतृत्व करने के लिए नाटकीय रूप से रावलपिंडी में नजर आए. कैप्टन (सेवानिवृत्त) मुहम्मद सफदर, उनकी पत्नी मरियम और शरीफ को शुक्रवार को एवेनफील्ड संपत्ति मामले में कैद की सजा सुनाई गई थी.

शरीफ को 10 साल जेल में रहना होगा
इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ने 68 वर्षीय शरीफ को उनकी गैर मौजूदगी में आय से अधिक संपत्ति के मामले में 10 साल तथा भ्रष्टाचार निरोधक प्राधिकरण राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एन ए बी) का सहयोग न करने के मामले में एक साल कैद की सजा सुनाई थी. दोनों सजा साथ- साथ चलेंगी जिसका मतलब है कि शरीफ को 10 साल जेल में रहना होगा. 

शरीफ की 44 वर्षीय बेटी एवं सह आरोपी मरियम 
शरीफ की 44 वर्षीय बेटी एवं सह आरोपी मरियम को संबंधित मामले में सात साल तथा एन ए बी का सहयोग न करने के मामले में एक साल कैद की सजा मिली है. दोनों सजा साथ - साथ चलेंगी. सफदर को एन ए बी का सहयोग न करने के मामले में एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी. फैसले के बाद वह भूमिगत हो गए थे. 

सफदर को एन ए बी के अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया
रावलपिंडी में रैली में दिखे सफदर को एन ए बी के अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया. इससे पहले एक ऑडियो संदेश में सफदर ने कहा कि वह आज खुद ही अधिकरियों के समक्ष समर्पण कर देंगे. सफदर आगामी चुनाव में मनसेहरा से नेशनल असेंबली प्रांतीय विधानसभा की सीट पर चुनाव लड़ने वाले थे , लेकिन फैसले के बाद वह और उनकी पत्नी चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गए हैं.पाकिस्तान का सु्प्रीम कोर्ट शरीफ को पनामा पेपर मामले में पहले ही जीवनभर के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा चुका है. 

पाकिस्तान: नवाज शरीफ को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले एवेनफील्ड हाउस की 10 खास बातें

पाकिस्तान की एक अदालत ने पनामा पेपर्स कांड से जुड़े एवेनफील्ड हाउस मामले में अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 10 साल और उनकी बेटी मरियम को सात साल कैद की सजा सुनाई है. 10 प्वाइंट में जानिए पूरे मामले की खास बातें - 

1. एवेनफील्ड हाउस लंदन के पॉश इलाके पार्क लेन में है. नवाज शरीफ को सजा सुनाए जाने का पूरा मामला इसी एवेनफील्ड हाउस में चार फ्लैटों के स्वामित्व से जुड़ा हुआ है. 
2. जिस एवेनफील्ड फ्लैटों को लेकर शरीफ को सजा सुनाई गई, उन्होंने उसी फ्लैट में टीवी पर सजा के बारे में सुना.  
3. नवाज शरीफ ने टैक्स हैवेन कहे जाने वाले देशों में रजिस्टर कंपनियों के जरिए इस संपत्ति को खरीदा. 
4. लंदन के जमीन पंजीकरण रिकॉर्ड के अनुसार एवेनफील्ड हाउस के ज्यादातर फ्लैटों की मालिक पनामा, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह और ग्वेर्नसे जैसे टैक्स हैवेन में बनाई गई कंपनियां हैं. 
5. शरीफ परिवार से संबंधित दो कंपनियों नीलसन एंटरप्राइज लिमिटेड और नेसकॉल लिमिटेड के पास एवेनफील्ड हाउस के चार फ्लैट - 16, 16ए, 17 और 17ए हैं. 
6. ये सभी फ्लैट एक ही फ्लोर पर हैं और इन्हें आपस में मिलाकर एक बड़े घर का रूप दे दिया गया है. 
7. नवाज शरीफ परिवार ने सबसे पहले जून नेसकॉल लिमिटेड के जरिए जून 1993 में फ्लैट नंबर 17 को खरीदा। इसके बाद 31 जुलाई 1995 को फ्लैट नंबर 16 और 16ए को खरीदा गया. सबसे अंत में 23 जुलाई 1996 को फ्लैट नंबर 17ए को खरीदा गया. 
8. इसके अलावा एवेनफील्ड हाउस में शरीफ परिवार के पास एक और फ्लैट 12ए है, लेकिन उसे ऑफशोर कंपनी के जरिए नहीं, बल्कि फ्लैगशिप इनवेस्टमेंट लिमिटेड के जरिए खरीदा गया. ये कंपनी बिट्रेन में रजिस्टर है और हसन नवाज शरीफ इसके डायरेक्टरों में शामिल हैं.
9. एवेनफील्ड हाउस की अन्य संपत्तियों में फ्लैट नंबर 20 और 21 की मालिक हंग यिप डेवलपमेंट लिमिटेड है, जो ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में रजिस्टर एक ऑफशोर कंपनी है. जबकि फ्लैट नंबर 9 और 10 की मालिक मिलेन मैनेजमेंट लिमिटेड है, जिसे पनामा में बनाया गया है. 
10. इस तरह एवेनफील्ड हाउस की बाकी प्रॉपर्टी की मालिक भी टैक्स हैवेन में बनाई गई ऑफशोर कंपनियां हैं. 

इनपुट भाषा से भी 

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