वापस लौटने से इनकार न कर दें मुशर्रफ इसलिए जल्दी किया पासपोर्ट का रिन्यू: गृह मंत्री
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वापस लौटने से इनकार न कर दें मुशर्रफ इसलिए जल्दी किया पासपोर्ट का रिन्यू: गृह मंत्री

पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल( सेवानिवृत्त) परवेज मुशर्रफ के राजनयिक पासपोर्ट का नवीकरण उसकी अवधि समाप्त होने से दो माह पूर्व ही कर दिया गया. 

74 वर्षीय सैन्य तानाशाह के पासपोर्ट की अवधि 16 मार्च को समाप्त होनी थी.(फाइल फोटो)

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल( सेवानिवृत्त) परवेज मुशर्रफ के राजनयिक पासपोर्ट का नवीकरण उसकी अवधि समाप्त होने से दो माह पूर्व ही कर दिया गया, क्योंकि सरकार को डर है कि घोर राजद्रोह के इस बड़े मामले का सामना करने के लिये वह शायद वापस नहीं लौटें. पाकिस्तान के गृह मंत्री अहसान इकबाल ने यह जानकारी दी. अदालत ने घोर राजद्रोह और बेनजीर भुट्टो की हत्या के मामले में पूर्व सैन्य शासक को‘‘ घोषित अपराधी’’ माना है. विशेष अदालत ने हाल में ही सरकार को दुबई में रहने वाले पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने और उनकीतमाम संपत्तियों को जब्त करने के आदेश दिये हैं, क्योंकि 2007 में देश में आपातकाल लगानेपर उनके खिलाफ घोर राजद्रोह का मामला चल रहा है.

74 वर्षीय सैन्य तानाशाह के पासपोर्ट की अवधि 16 मार्च को समाप्त होनी थी, लेकिन उन्होंने इसका जल्द नवीकरणकर ने की मांग की थी, क्योंकि कई मामलों में अंतरराष्ट्रीय यात्रा छह माह से कम अवधि के वैधता वाले पासपोर्ट के साथ संभव नहीं होती. पाकिस्तान के समाचार पत्र‘ डान’ ने इकबाल के हवाले से लिखा कि पूर्व राष्ट्रपति जनरल( सेवानिवृत्त) परवेज मुर्शरफ को पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने से दो माह पहले ही नया पासपोर्ट दे दिया गया था.

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यह भी एक राजनयिक पासपोर्ट था, जिसमें उन्हें देश का पूर्व प्रमुख बताया गया है. मंत्री ने कहा, ‘‘ उन्हें दोबारा पाकिस्तान आने के लिये पासपोर्ट की आवश्यकता है .  बाद में वह यह तर्क देंगे, कि पासपोर्ट के बगैर वह यात्रा नहीं कर सकते या इसके लिये वह सरकार को जिम्मेदार ठहराते.’’ 

विशेष अदालत ने मुशर्रफ की गिरफ्तारी के लिए गृह मंत्रालय को दिया था आदेश
विशेष अदालत ने इससे पहले गृह मंत्रालय को मुशर्रफ की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से संपर्क करने को कहा था. ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ ने विशेष अदालत के चार पृष्ठ के आदेश को उद्धत करते हुए कहा है कि अगर मुशर्रफ गृह मंत्रालय को सुरक्षा के लिए लिखित आग्रह करने में विफल रहते हैं तो सरकार आरोपी की गिरफ्तारी को सुनिश्चित करने, उसके राष्ट्रीय पहचान पत्र और पासपोर्ट को निलंबित करने की दिशा में कदम उठा सकती है.

अगर संघीय सरकार उनके पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र को निलंबित कर देती है तो वह किसी देश की यात्रा नहीं कर पाएंगे. राजद्रोह के मामले में दोषी करार दिए जाने पर फांसी या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है.

इनपुट भाषा से भी 

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