एक रिपोर्ट के अनुसार पिल्लई अपनी पत्नी के साथ चिकित्सा जांच के लिए सिंगापुर आए थे. व्यवसायी ने पिछले साल 14 दिसंबर को अपराध किया था.
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सिंगापुर: कैंसर पीड़ित पत्नी की देख रेख करने वाली निजी नर्स का शील भंग करने तथा छेड़छाड़ करने वाले भारतीय व्यवसायी को सात महीने की जेल एवं तीन बेंत मारने की सजा सुनायी गयी है. जिला न्यायाधीश मैथ्यू जोसेफ ने व्यवसायी पिल्लई श्याम कुमार सदाशिवन (47) को सजा सुनाते हुए उसके कृत्य को ‘‘घृणित ’’ करार दिया. द स्ट्रेट्स टाइम्स ने जज के हवाले से कहा, ‘‘पीड़ित एक पेशेवर नर्स थी जो आपकी बीमार पत्नी की देखभाल करती थी. वह अपने पेशे से इतर सेवा देने के लिए नहीं थी जिसकी आपको अपेक्षा थी. यह सिंगापुर है. हमारे यहां अलग मानक हैं.’’
दुबई में स्टील का व्यवसाय करने वाले पिल्लई ने शुरुआत में मुकदमा लड़ने की बात कही थी, लेकिन बाद में उसने अगस्त में सुनवाई के पहले ही दिन अपनी गलती मान ली थी. उसने सिंगापुर की 25 साल की नर्स का शील भंग करने और छेड़छाड़ करना स्वीकार कर लिया था.
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एक रिपोर्ट के अनुसार पिल्लई अपनी पत्नी के साथ चिकित्सा जांच के लिए सिंगापुर आए थे. व्यवसायी ने पिछले साल 14 दिसंबर को अपराध किया था. इससे तीन दिन पहले ही नर्स ने वहां काम करना शुरू किया था. इस जोडे़ के अलावा अपार्टमेंट में और कोई मौजूद नहीं था.
उप लोक अभियोजक गेल वोंग ने बताया, ‘‘पिल्लई ने नर्स के इंकार करने पर उसके साथ छेड़छाड की.’’ इसके बाद नर्स ने पिल्लई की पत्नी की देखभाल जारी रखी क्योंकि वह बीमार महिला के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थी. लेकिन उसने बाद में इस बारे में पुलिस को बताया और पिल्लई के घर जाना बंद कर दिया .
अभियोजन पक्ष ने इससे पहले जज जोसेफ को सात महीने कैद के साथ तीन बेंत मारने की सजा सुनाने का आग्रह किया था. पिल्लई अभी 15 हजार सिंगापुर डालर की जमानत पर है और 16 अक्तूबर को स्टेट कोर्ट्स में सरेंडर करेगा ताकि वह अपनी सजा भुगत सके.