10 Second Rule At Toll Plaza: कुछ साल पहले तक टोल प्लाजा पर काफी भीड़ लग जाती थी और लोगों को प्लाजा पार करने में काफी परेशानी होती थी लेकिन फिर केंद्र सरकार ने फासटैग (Fashtag) व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया. इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highway Authority of India) ने कई नियम बनाए, जिनका उद्देश्य फासटैग (Fashtag) व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू करना था. Fashtag व्यवस्था से दो खास बातें हुईं, एक तो टोल टैक्स कलेक्शन बढ़ गया और दूसरा टोल प्लाजा पर भीड़ लगनी कम हो गई. 


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टोल प्लाजा पर बेहतर सर्विस के लिए नियम
मई 2021 में NHAI ने दिशानिर्देश जारी किया, जिसके अनुसार हर टोल प्लाजा पर प्रति वाहन सर्विस टाइम 10 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए. यह नियम पीक आवर्स (यानी जिस समय टोल प्लाजा पर ज्यादा ट्रैफिक हो) में भी लागू रहेगा. सर्विस टाइम का मतलब है, वह समय जितने में टोल टैक्स वसूल करके कार को प्लाजा से आग जाने दिया जाए. 


इसके साथ ही, नए दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया कि 'टोल प्लाजा पर वाहनों की 100 मीटर से ज्यादा लंबी कतार नहीं होनी चाहिए.' इसके लिए एनएचएआई ने हर टोल बूथ से 100 मीटर की दूरी पर एक पीली पट्टी बनाने का प्रावधान भी किया, जिससे टोल से पहले की 100 मीटर की दूरी का लोगों को पता चल सकते.


क्या कहते हैं नियम?
नियम के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों यानी नेशनल हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर अगर किसी वाहन को टोल कटाकर आगे जाने में 10 सेकंड से ज्यादा का वेटिंग टाइम लगता है तो वह बिना टोल टैक्स दिए जा सकता है. इसके अलावा, टोल प्लाजा पर वाहनों की 100 मीटर से अधिक लंबी कतार होगी तो वाहनों को टोल बूथ के 100 मीटर के दायरे में कतार आने तक बिना टोल चुकाए गुजरने दिया जाएगा.


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