ट्रेन की इस सीट पर बैठने का होता है फिक्स टाइम, सिर्फ रात 10 से सुबह 6 बजे तक ही कर सकते हैं इस्तेमाल
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ट्रेन की इस सीट पर बैठने का होता है फिक्स टाइम, सिर्फ रात 10 से सुबह 6 बजे तक ही कर सकते हैं इस्तेमाल

Indian Railway Rules: अगर आप भारतीय रेलवे के साथ सफर कर रहे हैं और आपको मिडिल बर्थ अलॉट हुई है तो आपको इसे ओपन और क्लोज करने का समय पता होना चाहिए नहीं तो आपके ऊपर भारतीय रेलवे की तरफ से कार्रवाई भी की जा सकते है.

ट्रेन की इस सीट पर बैठने का होता है फिक्स टाइम, सिर्फ रात 10 से सुबह 6 बजे तक ही कर सकते हैं इस्तेमाल

Indian Railway Rules for Passengers: ट्रेन के कम्पार्टमेंट में मिडिल बर्थ ऊपरी और निचली बर्थ के बीच स्थित होती है और यात्रियों को बैठने की सुविधा प्रदान करने के लिए इसे दिन के दौरान फोल्ड किया सकता है. ऐसे में इसे ओपन और क्लोज करने का समय निर्धारित किया गया है, इस सीट को लेकर एक खास टाइम विंडो होती है, जिसके दौरान मिडिल बर्थ के यात्रियों से उम्मीद की जाती है कि वे इसे फोल्ड कर दें ताकि अन्य लोग बैठ सकें. 

1. भारतीय रेलवे ने एक समय सीमा निर्धारित की है जिसके दौरान मिडिल बर्थ के यात्री सोने के लिए अपनी बर्थ खोल रख सकते हैं. यह अवधि आमतौर पर रात 10:00 बजे शुरू होती है और अगली सुबह 6:00 बजे समाप्त होती है. इन घंटों के दौरान यात्री मिडिल बर्थ को सोने की स्थिति में रख सकते हैं.

2. एक बार सोने का समय समाप्त हो जाने पर, यात्रियों को मिडिल बर्थ को उसकी सीधी स्थिति में मोड़ना होता है. इससे निचली बर्थ पर बैठने के लिए जगह बन जाती है, जिससे निचली और मिडिल बर्थ पर यात्री आराम से बैठ सकते हैं. यह विनम्र माना जाता है और नियमों के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि दिन के समय मिडिल बर्थ को नीचे नहीं छोड़ा जाए.

3. सोने का समय ना होने पर, निचली बर्थ को मिडिलऔर निचली बर्थ दोनों यात्रियों के लिए एक सामान्य बैठने की जगह के रूप में शेयर किया जाता है. यह सुनिश्चित करता है कि कोच में बैठने की सीमित जगह का सही से इस्तेमाल किया जाए.

4. अगर मिडिल बर्थ पर बैठा कोई यात्री सुबह 6 बजे के बाद इसे मोड़ने से इनकार करता है, तो इससे अन्य यात्रियों को असुविधा हो सकती है. ऐसे मामलों में, यात्रियों को मिडिल बर्थ वाले यात्री से इसे मोड़ने का अनुरोध करने का अधिकार है. अगर मिडिल बर्थ वाला यात्री ऐसा ना करें तो इसकी सूचना ट्रेन स्टाफ या टिकट परीक्षक (टीटीई) को दी जा सकती है.

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