BH Series Number Plate: जब भी आप कोई नई कार खरीदते हैं तो आपको गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत के साथ इंश्योरेंस और रोड टैक्स समेत कई चार्ज चुकाने होते हैं. रोड टैक्स की वजह से कार की कीमत लाखों में भी बढ़ जाती है. हालांकि आप अगर एक नियम के बारे में जानते हैं तो रोड टैक्स में भारी छूट पा सकते हैं. इसके लिए आपको बस BH सीरीज नंबर प्लेट के लिए अप्लाई करना होगा. यह भारत सरकार की तरफ से जारी की गई एक नई नंबर प्लेट सीरीज है. इस नंबर प्लेट को लगवाने पर आपको सिर्फ 2 साल का रोड टैक्स देना होगा, जबकि साधारण नंबर प्लेट के साथ आपको 10 से 15 साल का रोड टैक्स चुकाना होता है. 


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क्या होती है BH नंबर प्लेट
नंबर प्लेट की इस नई सीरीज को भारत यानी BH सीरीज नाम दिया गया है. खास बात है कि इस नंबर प्लेट वाली कार पूरे देश में किसी भी कोने में सफर कर सकती है. नई जगह पर ट्रांसफर होने पर या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर फिर से रजिस्ट्रेशन या NOC की जरूरत नहीं होगी. तो अगर आप ऐसी नौकरी में हैं जहां अक्सर ट्रांसफर होता रहता है तो आपके लिए BH रजिस्ट्रेशन वाली नंबर प्लेट फायदेमंद रहेगी. 


कौन कर सकता है इसके लिए अप्लाई
1. केंद्र एवं राज्य सरकार के स्टाफ 
2. BHEL, BEL, ONGC, BSNL, और NHPC समेत पीएसयू कर्मचारी
3. सेना एवं रक्षा बल के स्टाफ 
4. निजी क्षेत्र की कंपनी या संगठन के कर्मचारी, जिनका अक्सर ट्रांसफर होता रहता है. 
5. ऐसी कंपनी जिसके चार राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में दफ्तर हो


यह नियम भी जान लें
- बीएच नंबर प्लेट सिर्फ नए प्राइवेट और non-transport वाहनों के लिए ही उपलब्ध है.
- सरकारी स्टाफ अपना पहचान पत्र दे सकते हैं. प्राइवेट कर्मचारी को फॉर्म 60 भरकर डीलर को देना होगा. 
- इसमें आपको हर दो साल में रोड टैक्स फिर से जमा कराना होता है. 


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