Convert Old Car Into Electric Car: दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 10 साल से पुरानी डीजल कारें और 15 साल से पुरानी पेट्रोल कारों के इस्तेमाल पर रोक है. प्रदूषण को कंट्रोल करने और सेफ्टी के नजरिए से यह नियम इसी साल लागू हुआ है. हालांकि, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग होंगे जो चाहेंगे कि उनकी कार 10 साल (डीजल कार) और 15 साल (पेट्रोल कार) के बाद भी चलती रहें. ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन कारों में इलेक्ट्रिक किट फिट कराने की आजादी दी गई. यानी, जो व्यक्ति यह चाहते हैं कि उसकी डीजल कार 10 साल के बाद और पेट्रोल कार 15 साल के बाद कबाड़ में ना जाए, तो वह अपनी कार में इलेक्ट्रिक किट पिट करा सकते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर होगी और बैटरी होगी. 


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इसे ऐसा मानिए कि आप अपनी पुरानी पेट्रोल/डीजल कार को इलेक्ट्रिक कार में बदलवा सकते हैं. अब लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने इसके प्रोसेस को फेसलेस बनाने की योजना तैयार की है. आप घर बैठे ही अपनी पुरानी पेट्रोल या डीजल कार को इलेक्ट्रिक कार में बदलवा सकेंगे. सरकार पहले ही कार मालिकों को इलेक्ट्रिक रेट्रो फिटमेंट से कारों को ईवी में बदलने की छूट दे चुकी थी लेकिन इस इस प्रोसेस को और आसान किया जा रहा है. इसके लिए सरकार एक पोर्टल लॉन्च कर चुकी है, जिसके माध्यम से लोग अपनी कारों में ईवी किट लगवा सकते हैं और उन्हें इलेक्ट्रिक कार बनवा सकते हैं.


दिल्ली सरकार ने कहा कि ईवी किट रेट्रोफिटमेंट प्रक्रिया को फेसलेस बनाने के लिए डीजल वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) किट के रेट्रोफिटमेंट के लिए मॉड्यूल को वाहन पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है. कहा गया है कि लोगों को अपनी डीजल कारों में ईवी किट लगाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा अधिकृत रेट्रो फिटमेंट सेंटर (आरएफसी) जाना होगा. आरएफसी द्वारा डीजल कार में लगाई जाने वाली ईवी किट की जानकारी वाहन पोर्टल पर अपलोड करेंगे और संबंधित जोन के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा.


सरकार की ओर से कहा गया कि वर्तमान में नागरिकों को अपने वाहनों को आरटीओ में एक बार निरीक्षण के लिए ले जाना पड़ता है. वाहनों के सत्यापन के बाद, उसका विवरण वाहन पोर्टल पर अपडेट किया जाता है. यह सर्विस जल्द ही पूरी तरह से फेसलेस हो जाएगी. ईवी किट फिटमेंट के लिए सेंटर ऑनलाइन आवेदन भरेंगे और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेंगे. इसके लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान भी करना होगा.



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